दिवाली से पहले नौकरी पेशे वालों के लिए बड़ी खुशखबरी
EPFO ने प्रोविडेंट फंड निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है.अब कोई भी कर्मचारी नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद अपना पूरा प्रोविडेंट फंड निकाल सकेगा.आधार, पैन और बैंक अकाउंट लिंक होने पर कर्मचारी ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप से मिनटों में क्लेम कर सकेंगे. रिटायरमेंट, बीमारी या बेरोजगारी की स्थिति में भी अब पूरी रकम निकालने की अनुमति मिल गई है.
