कैसे मिलता है खाद-बीज और कीटनाशक दवाओं को बेचने का लाइसेंस जानें पूरा प्रोसेस
कैसे मिलता है खाद-बीज और कीटनाशक दवाओं को बेचने का लाइसेंस जानें पूरा प्रोसेस
मुरादाबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉ दीपक मेहंदीरत्ता ने लोकल 18 को बताया कि बीज, कीटनाशक और खाद यह तीन चीज एग्री इनपुट हैं, जो कृषि करने के लिए किसान को आवश्यक होती है. सरकार द्वारा उनके लाइसेंस निर्गत किए जाते हैं.
पीयूष शर्मा, मुरादाबाद. यदि आप भी कृषि के क्षेत्र में कोई कारोबार करना चाहते हैं या फिर खाद, बीज और कीटनाशक व दवाइयों की दुकान खोलना चाहते हैं, तो यह आपके काम की खबर है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बीज, कीटनाशक, खाद आदि की दुकान खोलने के लिए किस तरह से लाइसेंस जारी होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है और लाइसेंस जारी करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन अनिवार्य की गई है.
मुरादाबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉ दीपक मेहंदीरत्ता ने लोकल 18 को बताया कि बीज, कीटनाशक और खाद यह तीन चीज एग्री इनपुट हैं, जो कृषि करने के लिए किसान को आवश्यक होती है. सरकार द्वारा उनके लाइसेंस निर्गत किए जाते हैं. जो लाइसेंसी व्यक्ति है, वही इन्हें बेच सकता है क्योंकि इनका अधिक प्रयोग, कम प्रयोग या अलग-अलग तरीके से प्रयोग करना वातावरण में नुकसान पहुंचा सकता है. इसकी वजह से लोगों को नुकसान का सामना भी करना पड़ जाता है. उसी को देखते हुए इस इन सब चीजों को बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और लाइसेंस बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. उन नियमों के तहत दवाई और खाद का लाइसेंस केवल उन्हीं को दिया जाता है, जो कृषि में स्नातक हों या फिर वह उन्होंने स्नातक रसायन विज्ञान से किया हो. अगर उनके पास रसायन विज्ञान है या वह कृषि स्नातक हैं या किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से कृषि के क्षेत्र में एक वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है, तो उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जाता है.
इन अधिकारियों के पास बनता है लाइसेंस
उन्होंने आगे कहा कि अगर दवा का लाइसेंस बनवाना है, तो कृषि रक्षा अधिकारी के यहां बनता है, जिसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है. खाद और बीज का लाइसेंस जिला कृषि अधिकारी के यहां से बनता है. वहीं से यह जारी किया जाता है. इसके लिए आपको तीनों चीजों के लिए बीज के लाइसेंस के लिए किसी भी तरीके की अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं है. उसका लाइसेंस बिना योग्यता के आसानी से मिल जाता है लेकिन खाद और दवाई के लिए आपको क्या करना है कि वहां पर दुकान खोलनी है और एक स्टांप पर पूरी चौहद्दी बनानी है और उसमें डिटेल दिखानी है कि यहां पर मैं अपनी दुकान खोलूंगा. इस जगह पर यह काम करूंगा. पूरी डिटेल देनी होगी. उसके अलावा कौन सी कंपनी का आप माल बेचेंगे, उसकी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी. उस कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से अथॉरिटी लेटर लेना होगा कि यह उस कंपनी से माल लेने के लिए अधिकृत है. इसके अलावा कुछ फीस है. यह क्वांटिटी पर निर्भर करता है कि आप किस हिसाब का कारोबार करेंगे. बीज और दवाई के लिए वैसे सामान्य पैसे देकर आप लाइसेंस बनवा सकते हैं.
Tags: Local18, Moradabad News, UP newsFIRST PUBLISHED : June 14, 2024, 22:34 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed