मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन शुरू जानिए क्या है प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन शुरू जानिए क्या है प्रक्रिया
जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद कुमार गौतम ने बताया कि जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही किया जायेगा.
पीयूष शर्मा/मुरादाबाद: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए ऑनलाइन पोर्टल https:/ / cmsvy.upsdc.gov.in/ आवेदन शुरू हो गए हैं. पोर्टल पर जरूरी अभिलेखों के विवरण अनुसार लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन के आधार पर ही किया जाएगा आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद कुमार गौतम ने बताया कि जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही किया जायेगा. इसलिए पात्र परिवार आवेदन कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाएं. जनपद में सामूहिक विवाह के लिए विभाग को इस वित्तीय वर्ष के लिए 3451 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. जिसके सापेक्ष अब तक करीब 500 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. तथा आवेदन की प्रक्रिया जारी है. इन ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सत्यापन के लिए आवेदकों से संबंधित विकासखंड कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय अथवा नगर पंचायत कार्यालय को भेजे जा रहे हैं. सत्यापन के उपरांत नियमानुसार पात्रता के अनुरूप चिन्हित लाभार्थियों का शासन अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया जाएगा. सरकार की यह अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है और इससे गरीब परिवारों की बेटियों का धूमधाम के साथ विवाह करने की सरकार की मंशा को लगातार साकार रूप मिल रहा है. योजना में आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भी भरा जा सकता है.
सबमिट करने से पहले किया जा सकता है सुधार
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा. आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा. आवेदन पत्र के साथ आवेदक तथा उसके माता- पिता/अभिभावक का नाम, पिता अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में) से सम्बन्धित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्ड कापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा. वर का नाम, आयु व माता-पिता का नाम आवेदन पत्र में अंकित करना होगा.
Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : August 8, 2024, 13:26 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed