मनी लॉन्ड्रिंग मामला : संजय राउत की मुश्किलें बढ़ीं 14 दिन और बढ़ायी गई न्यायिक हिरासत
मनी लॉन्ड्रिंग मामला : संजय राउत की मुश्किलें बढ़ीं 14 दिन और बढ़ायी गई न्यायिक हिरासत
मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को मुंबई की एक ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए और बढ़ा दी.
हाइलाइट्ससंजय राउत के विरूद्ध चॉल पुनर्निर्माण में घोटाला का केस है. विशेष न्यायलय ने राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई. संजय राउत ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को फर्जी बताया है.
मुंबई. मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को मुंबई की एक ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए और बढ़ा दी.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत (60) को उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून ( पीएमएलए) के तहत एक अगस्त को गिरफ्तार किया था.
उन्हें सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी.
शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने सभी आरोपों से इनकार किया है और अपने खिलाफ ईडी के मामले को ‘‘फर्जी’’ बताया है.
1 अगस्त को गिरफ्तर हुए थे राउत
धन शोधन का यह मामला एक ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं और उससे संबंधित लेनदेन से जुड़ा है. केंद्रीय एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में वर्षा राउत को समन भेजे थे. इसके बाद वह शनिवार सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर दक्षिण मुंबई में बलार्ड एस्टेट स्थित ईडी के कार्यालय पहुंची थीं. ईडी ने इस मामले में राज्यसभा सदस्य संजय राउत को एक अगस्त को गिरफ्तार किया था.
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Tags: Maharashtra, Money Laundering Case, Sanjay rautFIRST PUBLISHED : September 05, 2022, 13:55 IST