यूपी की एक खास योजना बच्चों को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये ऐसे करें अप्लाई
यूपी की एक खास योजना बच्चों को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये ऐसे करें अप्लाई
Mukhyamantri Bal Seva Yojana: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को हर महीने 2500 रुपये की राशि दी जाती है. आइए जानते हैं कौन-कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है.
निर्मल कुमार राजपूत /मथुरा: केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर लोगों के लिए नयी योजनाओं की शुरुआत करती है. फिर चाहे बुजुर्ग हों या कोई बच्चा, हर किसी कोई इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है. बच्चों के लिए एक योजना ऐसी भी है, जिसका लाभ उठाकर वो हर महीने 2500 रुपये पा सकते हैं. इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना. आइए जानते हैं कौन और कैसे इस योजना का लाभ उठा सकता है.
यूपी की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की है. सरकार की एक योजना ऐसी है, जहां बच्चों को हर महीने अनुदान दे दिया जाता है. इस योजना के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा और पोषण के लिए प्रतिमाह अनुदान राशि दी जाती है. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत निराश्रित बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है. जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बहुत ही अच्छी और लाभकारी योजना है.
कौन उठा सकता है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ ऐसे परिवार के बच्चों को दिया जाता है, जिनकी माता-पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी हो. ₹2500 प्रति माह बच्चों को अनुदान राशि दी जाती है. यह अनुदान राशि बच्चों के बैंक खाते में आती है. तिमाही किस्त में यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाती है. विकास कुमार ने यह भी बताया कि यह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत बच्चों को शिक्षा और पोषण के लिए यह अनुदान राशि खाते में जाती है. जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो जाती है. उन्हें आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है. वह अपना स्कूल का कार्ड लगाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
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शिक्षा और पोषण के लिए दिया जा रहा अनुदान
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को शिक्षा और पोषण के लिए अनुदान दिया जाता है. बच्चे के माता-पिता न होने पर ही यह राशि दी जाती है. इस योजना का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होता है. मृतक माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और स्कूल में एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर इस योजना का लाभ उठाने के लिए चाहिए होगा.
Tags: Local18, UP newsFIRST PUBLISHED : August 16, 2024, 10:25 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed