मथुरा : मथुरा के चर्चित सर्राफा हत्याकांड में अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया. स्पेशल जज ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के कुल 9 दोषियों को सजा सुनाई. इसमें रंगा, बिल्ला और चीनी समेत 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है, जबकि दो अन्य को दस-दस साल की सजा दी गई है.
दरअसल, 15 मई 2017 को सर्राफा कारोबारी मयंक चेन के यहां नामजद आरोपियों ने एक सनसनीखेज लूटकांड को अंजाम दिया था. लूट के दौरान रंगा और बिल्ला ने सर्राफा कारोबारी मेघ और विकास अग्रवाल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. इस वारदात में दो अन्य लोग भी घायल हुए थे.
शहर के हार्ट लैंड होली गेट पर दिनदहाड़े हुई इस घटना ने दहशत फैलाकर रख दी थी. लाखों की लूट और सर्राफा हत्याकांड के बाद रंगा और बिल्ला गैंग सुर्खियों में आया था.
आगरा, अलीगढ़ और हाथरस की जेलों में बंद इन लोगों को मथुरा कोर्ट में पेश किया गया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या, लूट, जानलेवा हमले और अवैध असलाह के मामलों में सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई. स्थानीय निवासी और सर्राफा व्यापारियों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है.
Tags: Mathura news, UP newsFIRST PUBLISHED : September 12, 2024, 16:04 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed