मनीष सिसोदिया की जमानत पर ED-CBI ने अदालत से की ऐसी मांग HC बोला- ठीक मगर

Manish Sisodia News: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की, आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत के अनुरोध संबंधी अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया.

मनीष सिसोदिया की जमानत पर ED-CBI ने अदालत से की ऐसी मांग HC बोला- ठीक मगर
नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज यानी बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए ईडी और सीबीआई दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट से 7 दिन की और मोहलत मांगी. हालांकि, इसी दौरान भरी अदालत में मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने ईडी-सीबीआई की इस मांग का विरोध किया. दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आज इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई और ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए हमें 7 दिन का और दिया जाए. ईडी-सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच अधिकारी गहनता से जांच में लगे हैं. जल्द ही एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी. केजरीवाल ने 100 करोड़ की मांग की… ED ने SC में दी दलील, जज साहब बोले- मनीष सिसोदिया की फाइल दिखाओ हालांकि, इसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील ने सीबीआई-ईडी की इस मांग और दलील का विरोध किया. इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 के बदले 4 दिन का वक्त और दे दिया. अब दिल्ली हाईकोर्ट 13 मई यानी सोमवार को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जारी किया था नोटिस बता दें कि इससे पहले 3 मई को हाईकोर्ट ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धनशोधन मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा था. न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. मनीष सिसोदिया ने क्या मांग की थी? मनीष सिसोदिया ने एक अंतरिम आवेदन में अदालत से अनुरोध किया था कि वह निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखे, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहते हुए बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी. निचली अदालत ने खारिज कर दी थी याचिका ईडी के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया. निचली अदालत ने रद्द हो चुकी 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार व धन-शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scam, Manish sisodia, Manish sisodia caseFIRST PUBLISHED : May 8, 2024, 12:12 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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