मां के जाते ही जाग जाता था घर का दरिंदा बाप के नाम पर कलंक जानें मामला
मां के जाते ही जाग जाता था घर का दरिंदा बाप के नाम पर कलंक जानें मामला
Kerala Court News: अदालतों में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिसके बारे में जानकर लोग चकित रह जाते हैं. केरल की एक अदालत में सौतेले बाप और सौतेली बेटी को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है.
मलप्पुरम (केरल). महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. साल 2012 के निर्भया कांड के बाद आधी आबादी के खिलाफ होने वाले क्राइम को लेकर काफी सख्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं. नाबालिग के साथ अनैतिक काम और अपराध पर लगाम लगाने के लिए अलग से पॉक्सो एक्ट लाया गया है. पुलिस प्रशासन को भी इसको लेकर संवेदनशील बनाया गया है. ऐसे अपराधियों के खिलाफ काफी एक्शन लिया जाता है. इसके बावजूद महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराध पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग सका है. हैरत की बात यह है कि महिलाओं या फिर बच्चियों के खिलाफ रेप के बहुत से मामले में अपने ही संलिप्त पाए जाते हैं. केरल में भी एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी से रेप के एक मामले में दोषी सौतेले बाप को 141 साल जेल की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार, नाबालिग सौतेली बेटी से सालों तक रेप करने का यह मामला केरल के मलप्पुरम के मंजेरी का है. सौतेली बेटी से रेप के मामले में दोषी पाए गए शख्स को मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज अशरफ एएम ने कुल मिलाकर 141 सल जेल की सजा सुनाई है. दोषी शख्स को पॉक्सो एक्ट, आईपीसी की विभिन्न धाराएं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कनविक्ट करते हुए सजा सुनाई गई है. बताया जाता है कि पति-पत्नी मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं. दोषी सौतेले बाप नाबालिग सौतेली बेटी के साथ कई साल से रेप कर रहा था. जब इस वीभत्स घटना का पता चला तो पीड़ित बच्ची की मां सन्नाटे में आ गई थी.
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40 साल तक जेल में रहेगा सौतेला बाप
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. दोषी को 141 साल जेल की सजा दी गई है. उसे कई मामलों में दोषी पाया गया है. कई मामलों में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सबसे ज्यादा 40 साल जेल की सजा सुनाई गई. न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, कोर्ट ने 29 नवंबर को सजा का ऐलान किया था. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी सौतेले बाप पर 7.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है.
सालों तक झेली सौतेले पिता की दरिंदगी
बताया जाता है कि दोषी और पीड़िता दोनों मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं. बच्ची का सौतेला पिता उसके साथ साल 2017 से ही रेप कर रहा था. मां के घर से बाहर जाते ही सौतेले पिता के अंदर का दरिंदा जाग जाता था और वह अपनी ही सौतेली बेटी को नोचने-खसोटने लगता था. पीड़िता ने अपने फ्रेंड को इसके बारे में बताया. दोस्त ने पीड़ित बच्ची को इसके बारे में मां को बताने की सलाह दी, जिसके बाद उसने अपनी मां को सारी कहानी बता दी. बच्ची की मां यह सुनकर सन्नाटे में आ गई. उन्होंने तत्काल स्थानीय थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ बेटी के साथ रेप करने का मामला दर्ज कराया. मामले की छानबीन के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी. अब अदालत ने दरिंदे सौतेले पिता के खिलाफ सजा का ऐलान किया है.
Tags: Crime News, Kerala News, National News, Posco actFIRST PUBLISHED : November 30, 2024, 16:52 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed