ट्रेन से गिरकर हुई मौत टिकट भी हो गया गुम फिर भी रेलवे देगा मोटा मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया नियम

Train Accident Compesation: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन हादसे में मारे गए गुजरात के महेशभाई के माता-पिता को बड़ी राहत देते हुए 8 लाख रुपये का मुआवजा बहाल कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मृतक यात्री के पास से टिकट बरामद नहीं होना अकेले मुआवजे का दावा खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. महेशभाई 27 सितंबर 2017 को ट्रेन से यात्रा के दौरान अचानक नीचे गिर गए थे और गंभीर रूप से घायल होने के बाद 31 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई थी.

ट्रेन से गिरकर हुई मौत टिकट भी हो गया गुम फिर भी रेलवे देगा मोटा मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया नियम