महाराष्ट्र: बाइक दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1968 लाख का मुआवजा MACT का आदेश
महाराष्ट्र: बाइक दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1968 लाख का मुआवजा MACT का आदेश
Accident Compensation: महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में सड़क दुर्घटना में मारे गए 24 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 19.68 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. एमएसीटी के सदस्य एचएम भोसले ने मामले में याचिका दायर करने की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ याचिकाकर्ताओं को संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने का निर्देश दिया है.
हाइलाइट्सबाइक दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 19.68 लाख का मुआवजा का आदेश. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने दिया आदेश. 19 जुलाई 2019 को हुई थी सड़क दुर्घटना.
ठाणे. महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में सड़क दुर्घटना में मारे गए 24 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 19.68 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. एमएसीटी के सदस्य एचएम भोसले ने मामले में याचिका दायर करने की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ याचिकाकर्ताओं को संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने का निर्देश दिया है.
न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार 30 अगस्त को पारित एक आदेश में एमएसीटी ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को याचिका की लागत के लिए 2,000 रुपए का भुगतान किया जाए. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील एस एम पवार ने एमएसीटी को बताया कि पीड़ित अनिल विशे मुरबाड के एक होटल में रसोइया के रूप में कार्यरत थे और महीने के 21,000 रुपए कमाते थे.
19 जुलाई 2019 को अनिल अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे. तभी सामने से आ रही एक टेंपो ने उन्हें टक्कर मार दी. जिसके बाद दोनों गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए थे. एक अस्पताल में इलाज के दौरान अनिल की मृत्यु हो गई. पांच लोगों का परिवार पूरी तरह से अनिल पर निर्भर था. परिवार ने टेंपो के मालिक और बीमाकर्ता से मुआवजे की मांग की थी.
टेंपो मालिक मामले की सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ और उसके खिलाफ मामले में एकतरफा फैसला किया गया. जबकि बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड सुनवाई के दौरान मौजूद थी. बीमा कंपनी ने अलग-अलग तथ्यों के आधारा पर परिवार के दावे का जोरदार विरोध किया.
मुआवजे की राशि में परिवार के निर्भरता हानि के लिए 18.14 लाख रुपए शामिल है. वहीं संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए प्रत्येक को 16,500 रुपए. इसके साथ ही मुआवजे की राशि में स्पाउसल कंसोर्टियम के लिए 40,000 रुपए और पैरेंटल कंसोर्टियम के लिए 80,000 रुपए की राशि शामिल है.
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Tags: Accident, Compensation, MaharashtraFIRST PUBLISHED : September 02, 2022, 16:00 IST