नए कानून के तहत होगी सिपाही भर्ती परीक्षा गड़बड़ी करने से पहले जान लें सजा
नए कानून के तहत होगी सिपाही भर्ती परीक्षा गड़बड़ी करने से पहले जान लें सजा
UP Police Sipahi Bharti: यूपी पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा इस बार नए एंटी पेपर लीक कानून के तहत आयोजित की जाएगी. इसी साल योगी सरकार ने एंटी पेपर लीक अध्यादेश को पारित किया है, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान किया गया है.
हाइलाइट्स यूपी पुलिस में सिपाहियों की 60244 पदों के लिए लिखित परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान सिपाही भर्ती री-एग्जाम नए एंटी पेपर लीक कानून के तहत आयोजित की जाएगी
लखनऊ. यूपी पुलिस में सिपाहियों की 60244 पदों के लिए लिखित परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. इस बार परीक्षा पांच चरणों में आयोजित होगी. ख़ास बात यह है कि सिपाही भर्ती री-एग्जाम नए एंटी पेपर लीक कानून के तहत आयोजित की जाएगी. यानी अगर परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग, पेपर लीक कराने वालों, सॉल्वर, पेपर लीक की साज़िश कराने वालों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें दोषी पाए जाने पर एक करोड़ का जुर्माना, या फिर उम्रकैद या दोनों ही सजा का प्रावधान है.
डीजी पुलिस भर्ती राजीव कृष्णा ने बताया कि नए कानून के तहत अब सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है. नए कानून में पेपर लीक कराने वालों, सॉल्वर, पेपर लीक की साज़िश कराने वालों को उम्रकैद और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि इस बार उनकी प्राथमिकता है कि निजी स्कूलों, कालेजों में परीक्षा आयोजित न हो. पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ सरकारी स्कूलों, कालेजों, यूनिवर्सिटी में आयोजित हो परीक्षा. इस बार 5 चरणों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी. हर दिन दो पाली में आयोजित होगी परीक्षा. एक पाली में करीब 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज की बसों की निशुल्क सेवा मिलेगी. अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी बस यात्रा के दौरान कंडक्टर को देनी होगी.
गौरतलब है कि इसी साल फ़रवरी में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन फरवाई में किया गया था. लेकिन पेपर लीक की शिकायत के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करते हुये इसकी जांच STF को सौंपते हुए 6 महीने के भीतर री-एग्जाम कराने के आदेश दिए थे.
Tags: Lucknow news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : July 25, 2024, 12:09 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed