क्रीम फेसवॉश खरीदते वक्त नहीं देखते एक्सपायरी डेट अब सरकार ने किया ये काम
ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त अगर आप उनकी एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं तो अब से देखना शुरू कर दीजिए. केंद्र सरकार ने कॉस्मेटिक रूल 2020 में संशोधन कर एक्सपायरी डेट को क्रीम, फेशियल, क्लींजर आदि के लिए अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है.
