कपिल सिब्बल की भरे सुप्रीम कोर्ट में दलील- जज साहब पोलूशन कंट्रोल से बाहर

Supreme Court News: दिल्ली प्रदूषण पर जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने सीनियर एडवोकेट के साथ बातचीत की तो कपिल सिब्बल ने बताया कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है. एक वकील ने दलील दी कि ग्रैप कोर्ट पर लागू नहीं होता है. वहीं सीजेआई ने कहा कि कई सुनवाई तो वैसे भी ऑनलाइन है तो वकील ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं. जानें कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ

कपिल सिब्बल की भरे सुप्रीम कोर्ट में दलील- जज साहब पोलूशन कंट्रोल से बाहर
नई दिल्ली. दिल्ली वायु प्रदूषण मामले की मंगलवार को सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच में हुई है. इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई खन्ना ने सीनियर वकीलों के साथ प्रदूषण के मामले में चर्चा की. सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से बाहर हो रहा है. इस पर सीजेआई खन्ना ने कहा कि हमने यहां सभी जजों से कहा है कि जहां भी संभव हो वर्चुअल की अनुमति दें. कपिल सिब्बल ने कहा कि यह संदेश अन्य अदालतों तक पहुंचाने की जरूरत है. वकील शंकर नारायण ने कहा कि GRAP अदालत पर नहीं लगता है. सीजेआई ने कहा कि देखिए, हमें वकीलों के सहयोग की भी जरूरत है. हम पहले ही बता चुके हैं. वहीं एसजी तुषार मेहता ने कहा कि क्या इसे सैद्धांतिक रूप से अदालतों तक भी बढ़ाया जा सकता है? सीजेआई ने कहा कि हमने सभी को समायोजित करने का संदेश दिया है. ऑनलाइन तो वैसे भी उपलब्ध है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सभी अदालतों को वर्चुअल सुनवाई करने को कहा है. वकील वर्चुअल पेश हों. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने कम वाहन चलेंगे. उतना प्रदूषण घटेगा और यह सभी के सहयोग से ही होगा. Tags: Air pollution, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 19, 2024, 11:42 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed