5 साल के मासूम के जिद से कानपुर का ठेका गायब हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
5 साल के मासूम के जिद से कानपुर का ठेका गायब हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
अथर्व ने अपने परिवार की मदद से हाई कोर्ट की अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के जरिए अपनी जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की. जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया है. जिसमें आपकारी विभाग द्वारा सबमिट की गई दलीलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब आगे इस शराब के ठेके का नवीनीकरण नहीं होगा.
अखंड प्रताप सिंह/कानपुरः कानपुर के रहने वाले एक 5 साल के बच्चे ने अपने स्कूल के पास बने शराब के ठेके को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी. जिस पर अब हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है. इसमें छात्र की जीत हुई है. हाईकोर्ट ने शराब के ठेके के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है. आपको बता दें यह ठेका 30 साल से यहां पर था. लेकिन अब इसका नवीनीकरण आगे नहीं होगा. यह कोर्ट ने फैसला दिया है.
कानपुर के आजाद नगर के रहने वाले अधिवक्ता प्रसून दीक्षित का बेटा अथर्व दीक्षित कानपुर के एमआर जयपुरिया स्कूल में पढ़ता था. बच्चा जब भी रोज स्कूल जाता से लौट कर आता था तो ठेके के बाहर अराजक तत्व खड़े रहते थे. गाली गलौज करते थे. जिस वजह से उसने पहले ठेके को बंद करने के लिए जिलाधिकारी से शिकायत की. लेकिन वहां पर कार्रवाई न होने के बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की. जिसके बाद जिला आबकारी अधिकारी ने यह रिपोर्ट लगाई की स्कूल 2019 में खुला है जबकि, शराब का ठेका 30 साल पुराना है. जिस वजह से आबकारी के नियम इस पर लागू नहीं होते हैं.
फिर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
जब यहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला. इसके बाद अथर्व ने अपने परिवार की मदद से हाई कोर्ट की अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के जरिए अपनी जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की. जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया है. जिसमें आपकारी विभाग द्वारा सबमिट की गई दलीलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब आगे इस शराब के ठेके का नवीनीकरण नहीं होगा. आपको बता दें 31 मार्च 2025 तक ठेके का नवीनीकरण है. उसके बाद अब आगे इस ठेके का नवीनीकरण नहीं होगा. यह इस मासूम बच्चे की बड़ी जीत है.
Tags: Allahbad high court, Latest kanpur news, Local18FIRST PUBLISHED : May 9, 2024, 11:05 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed