केरल में पत्रकार मौत मामला: कोर्ट का आरोपी आईएएस को जमानत से देने से इनकार जानें पूरा मामला

केरल की एक सत्र अदालत ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी श्रीराम वेंकटरमण को 2019 में शराब के नशे में कार चलाने और एक पत्रकार को कुचलने के मामले में आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया.

केरल में पत्रकार मौत मामला: कोर्ट का आरोपी आईएएस को जमानत से देने से इनकार जानें पूरा मामला
तिरुवनंतपुरम: केरल की एक सत्र अदालत ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी श्रीराम वेंकटरमण को 2019 में शराब के नशे में कार चलाने और एक पत्रकार को कुचलने के मामले में आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया. हालांकि अदालत ने उन पर लगे गैर-इरादतन हत्या के आरोप को हटा दिया. मामले से जुड़े लोक अभियोजक ने बताया कि सत्र अदालत ने इसके बजाय वेंकटरमण के खिलाफ लापरवाही की वजह से मौत का आरोप स्वीकार किया है. इस संबंध में इसी तरह का आदेश सह-आरोपी वफा फिरोज के लिए भी पारित किया गया है. इन निर्देशों के साथ अदालत ने दोनों की दोषमुक्ति याचिकाओं का निपटान कर दिया. अभियोजक ने कहा कि इसके बाद अदालत ने मामले को फैसले के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेज दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी. ये भी पढ़ें- कांग्रेस अध्‍यक्ष पद चुनाव हारने के बाद शशि थरूर की पहली प्रतिक्रिया क्‍या रही? चुनाव प्रकिया पर क्‍या बोले…  पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र के अनुसार वेंकटरमण 3 अगस्त, 2019 को नशे में थे और आधी रात के बाद एक निजी दावत से लौट रहे थे. उस समय उनकी कार की रफ्तार काफी तेज थी. कार ने मोटरसाइकिल पर सवार पत्रकार के. एम. बशीर को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. लगभग 17 घंटे बाद वेंकटरमण को गिरफ्तार कर लिया गया. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Kerala, Kerala NewsFIRST PUBLISHED : October 19, 2022, 18:04 IST