रहमान की पूर्व पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता ये हैं इस्लाम में एलोमिनी के नियम
रहमान की पूर्व पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता ये हैं इस्लाम में एलोमिनी के नियम
AR Rahman Saira Banu Divorce: जाने माने म्यूजिशियन एआर रहमान और सायरा बानू का तलाक हो गया है. दोनों इस्लाम धर्म मानते हैं. ऐसे में इस तलाक में क्या शायरा बानू को गुजारा भत्ता मिलेगा?
ॉलऑस्कर विनर संगीतकार एआर रहमान से उनकी पत्नी सायरा ने तलाक ले लिया है. 29 साल तक साथ रहने के बाद दोनों के बीत तलाक हुआ है. रहमान भारत ही नहीं दुनिया के जानेमाने संगीतकार हैं. वह 57 साल के हैं और उनकी शादी 1995 में हुई थी. उनकी तीन संतानें हैं. बेटियों के नाम खतीजा और रहीमा हैं. बेटे का नाम अमीन है. सायरा की ओर जारी एक बयान ने इस तलाक की सूचना सार्वजनिक की गई. हालांकि, दोनों के अलग होने के बारे में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है.
एआर रहमान दुनिया के एक सबसे सफल संगीतकार होने के साथ-साथ बेहद अमीर इंसान भी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है. वह सबसे हाइली पेज सिंगर हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक रहमान एक गाने के लिए करीब तीन करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. यह किसी दूसरे भारतीय सिंगर की तुलना में 12 से 15 गुना है. हालांकि रहमान बहुत कम गानों को अपनी आवाज देते हैं. उनका पूरा जोर कंपोजिशन पर रहता है.
एआर रहमान का नेटवर्थ
रिपोर्ट के मुताबिक एआर रहमान की कुल संपत्ति करीब 1728 करोड़ रुपये की है. स्टार्टअप्स मीडिया के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा गया है कि रहमान सबसे अमीर संगीतकार हैं. उन्होंने उर्वशी उर्वशी गाने को आवाज देने के लिए तीन करोड़ रुपये लिए थे. अमीर सिंगर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अरजीत सिंह हैं. उनके पास 414 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है. सोनू निगम के पास 400 करोड़ और यो यो हनी सिंह के पास 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति बताई जाती है.
सायरा को कितना पैसा मिलेगा
यह एक बड़ा सवाल है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज में तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है. दरअसल, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है. इसके तहत मेहर की रकम तय होती है. उसको लेकर बाकायदा पेपर बनता है और उस पेपर पर दोनों पक्षों के दस्तखत होते हैं. शादी टूटने या तलाक होने पर मेहर की यह रकम महिला को मिल जाती है. ऐसे में एआर रहमान से सायरा की तलाक के बाद उन्हें केवल मेहर की रकम मिलेगी. लेकिन, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था. 10 जुलाई 2024 के एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है.
कितना गुजारा भत्ता
सीआरपीसी के सेक्शन 125 को आधार बनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह पत्नी, बच्चों और यहां तक कि माता-पिता के लिए गुजारा भत्ता तय करे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर सवाल भी उठाए गए. आलोचकों ने कहा कि यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है. खैर, इस फैसले को आधार बनाया जाए तो सायरा, एआर रहमान से गुजारा भत्ता हासिल करने की हकदार हैं. अब यह सवाल है कि उनको कितना गुजारा भत्ता मिलेगा तो यह मजिस्ट्रेट तय करेगा. एक न्यायिक मजिस्ट्रेट पति की आर्थिक हैसियत को देखते हुए गुजारा भत्ता तय करता है. एआर रहमान के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है. ऐसे में सायरा को ठीक-ठाक रकम मिल सकती है.
Tags: AR Rahman, Bollywood celebritiesFIRST PUBLISHED : November 20, 2024, 12:10 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed