नीरव मोदी प्रत्यर्पण: भारत ने ब्रिटेन की हाई कोर्ट का किया स्वागत कहा- आर्थिक अपराधियों को लाने की कोशिश जारी रहेगी
नीरव मोदी प्रत्यर्पण: भारत ने ब्रिटेन की हाई कोर्ट का किया स्वागत कहा- आर्थिक अपराधियों को लाने की कोशिश जारी रहेगी
Nirav Modi News: ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई अपील खारिज कर दी है. उसके फैसले का भारत के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘‘ हम नीरव मोदी के साथ-साथ अन्य आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे, ताकि उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जा सके.’’
नई दिल्ली. 7 हजार करोड़ रुपये के घपले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामले में भारत ने ब्रिटेन की हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह मोदी के साथ-साथ अन्य आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘‘ हम नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज करने के ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हम नीरव मोदी के साथ-साथ अन्य आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे, ताकि उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जा सके.’’
प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत आर्थिक भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहा है, ताकि वे देश में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर सकें. गौरतलब है कि लंदन के उच्च न्यायालय ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मानसिक सेहत के आधार पर प्रर्त्यपण के खिलाफ अपील बुधवार को खारिज कर दी थी. उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नीरव के आत्महत्या करने का जोखिम ऐसा नहीं है कि अगर उसे धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो यह अनुचित और दमनकारी होगा.
अब यह खुला रास्ता
ब्रिटेन की तत्कालीन गृह मंत्री प्रीति पटेल ने पिछले साल अप्रैल में न्यायालय की एक व्यवस्था के आधार पर नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था और तब से मामले में अपीलों की प्रक्रिया चल रही थी. अपील हार जाने के बाद नीरव सार्वजनिक महत्व के कानून के बिंदु पर उच्चतम न्यायालय जा सकता है. वह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 14 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकता है. हालांकि, उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ने प्रमाणित किया हो कि मामला आम जनता के महत्व से जुड़े कानून के बिंदु वाला है.
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Tags: National News, Nirav ModiFIRST PUBLISHED : November 10, 2022, 20:19 IST