कांग्रेस सदस्य के निलंबन केस के मामले में केरल के एक कोर्ट ने सोनिया गांधी तीन अगस्त को पेश होने का दिया निर्देश
कांग्रेस सदस्य के निलंबन केस के मामले में केरल के एक कोर्ट ने सोनिया गांधी तीन अगस्त को पेश होने का दिया निर्देश
कांग्रेस सदस्य पृध्वयराज पी. द्वारा दायर वाद में एक अर्जी लगाने के बाद अदालत का यह निर्देश आया है. उन्हें 2019 में पार्टी ने निलंबित कर दिया गया था. उन्होंने अदालत से इस आधार पर अपना निलंबन आदेश रद्द करने का अनुरोध किया है कि यह पार्टी के नियमों का उल्लंघन है.
हाइलाइट्सकांग्रेस सदस्य पृध्वयराज पी. द्वारा दायर अर्जी पर कोर्ट ने सोनिया गांधी को समन किया हैपार्टी ने उन्हें 2019 निलंबित कर दिया गया था
कोल्लम. केरल की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तीन अगस्त को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के जरिये अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. अदालत का यह निर्देश कांग्रेस से अपने निलंबन को चुनौती देने वाले पार्टी के एक सदस्य द्वारा दायर अर्जी पर आया है. मामले से संबद्ध वकीलों के मुताबिक, कोल्लम जिले में मुंसिफ अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख के. सुधाकरन तथा जिला कांग्रेस कमेटी प्रमुख पी राजेंद्र प्रसाद को (अदालत में) पेश होने के लिए 20 जुलाई को नोटिस जारी किया था.
कांग्रेस सदस्य पृध्वयराज पी. द्वारा दायर वाद में एक अर्जी लगाने के बाद अदालत का यह निर्देश आया है. उन्हें 2019 में पार्टी ने निलंबित कर दिया गया था. उन्होंने अदालत से इस आधार पर अपना निलंबन आदेश रद्द करने का अनुरोध किया है कि यह पार्टी के नियमों का उल्लंघन है. अदालत ने 20 जुलाई को सोनिया गांधी, सुधाकरन और प्रसाद को मुख्य वाद में 30 अगस्त को पेश होने के लिए भी समन जारी किया था.
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Tags: Congress, Kerala, Kerala congressFIRST PUBLISHED : July 21, 2022, 21:34 IST