राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के लिए अब इस तारीख तक करें आवेदन

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. आवेदनकर्ताओं को आय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है.

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के लिए अब इस तारीख तक करें आवेदन
महाराजगंज: राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. इस छात्रवृत्ति के लिए पहले आखिरी तारीख 5 सितंबर निर्धारित की गई थी. इसके लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए इसे बढ़ाकर 20 सितंबर कर दिया गया है. अब इस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के लिए इच्छुक आवेदक 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा. ऑनलाइन के अलावा अन्य किसी भी तरह से आवेदन मान्य नहीं होगा. राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की योग्यता राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के लिए कुछ निश्चित योग्यताएं हैं, जिन्हें आवेदन कर्ताओं को पूरा करना होता है. इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्रा का शैक्षिक वर्ष 2023–24 में कक्षा 7 न्यूनतम 55% अंकों के साथ पास होना जरूरी है. हालांकि इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 5% की छूट मिलती है. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय तीन लाख पचास हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं. आवेदन के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. आवेदनकर्ताओं को आय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है. इसके साथ ही अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), चुनौतीग्रत श्रेणी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अम्यर्थियों को आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा. इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि उनके द्वारा आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया तो उन्हें सामान्य वर्ग का माना जाएगा. Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : September 11, 2024, 11:53 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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