मां की उम्र की सास के साथ ऐसी दामाद के महापाप पर HC झट से सुनाया फैसला

Bombay High Court News: कोर्ट में अक्‍सर ही ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिसके बारे में जानकर सिर शर्म से झुक जाए. महाराष्‍ट्र में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

मां की उम्र की सास के साथ ऐसी दामाद के महापाप पर HC झट से सुनाया फैसला
मुंबई. अपराध की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं. इनमें से कुछ मामले तो इतने वीभत्‍स होते हैं कि उनके बारे में जान-सुनकर ही होश उड़ जाते हैं. बॉम्‍बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने ऐसे ही एक मामले में शख्‍स की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है. यह मामला सास और दामाद के रिश्‍तों को शर्मसार करने से जुड़ा है. शराब के नशे में दामाद ने मां की उम्र की 55 साल की सास के साथ तीन बार रेप किया. हैरत वाली बात यह है कि ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद शख्‍स ने हाईकोर्ट में यचिका दायर कर खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसने सास के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने उसकी तमाम दलीलों को खारिज करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है. सास का रेप करने वाले शख्‍स की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने काफी तल्‍ख टिप्‍पणी की है. जस्टिस जीए सनप ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में कहा कि अभियुक्‍त ने शर्मनाक हरकत करते हुए मां की उम्र की सास का रेप किया. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की आयु तकरीबन अभियुक्‍त की मां की उम्र जितनी है. इसके बावजूद महिला के साथ ऐसी हरकत की गई. साथ ही जज ने यह भी कह कि ट्रायल कोर्ट में दोषी करार शख्‍स ने महिला के वुमेनहुड (स्‍त्रीत्‍व) का हनन किया है. हाईकोर्ट ने शख्‍स की याचिक को खारिज करते हुए उसकी 14 साल की सजा को बरकरार रखा है. बता दें कि दामाद ने साल 2018 में सास के साथ रेप किया था. सेशंस कोर्ट ने इस मामले में उसे दोषी करार देते हुए 14 साल कैद की सजा सुनाई थी. बदलापुर रेप केस: फिंगरप्रिंट पर हाईकोर्ट के सवाल से और उलझा अक्षय शिंदे की मौत का राज, हैरान करने वाला मिला जवाब हाईकोर्ट की तल्‍ख टिप्‍पणी मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्‍बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने काफी तल्‍ख टिप्‍पणी की है. जस्टिस सनप ने कहा, ‘महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका दामाद इस तरह का निंदनीय और घृणित काम करेगा. पीड़िता को यह कलंक जीवनभर साथ लेकर चलना होगा. ‘याची रिश्‍ते में महिला का दामाद है. इसके बावजूद उसने पीड़िता के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत की. उसने महिला के साथ अपने रिश्‍तों का फायदा उठाया. पीड़िता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके अपने दामाद उनके साथ ऐसी हरकत करेगा.’ कोर्ट ने आगे कहा कि पीड़िता की ओर से अदालत में पेश किए गए सबूत अभियुक्‍त के गुनाह को साबित करनते के लिए पर्याप्‍त है. दामाद की अजीब दलील पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि उनके साथ रेप करने वाला उनका दामाद उनकी बेटी से अलग रहता है. बच्‍चे दामाद के साथ ही रहते हैं. महिला ने आगे बताया कि एक दिन उनका दामाद उने साथ आया और परिवार को एक करने की जिद करने लगा. एक दिन दामाद उनके घर आया और पहले झगड़ा किया. उसके बाद शराब के नशे में उनके साथ तीन बार रेप किया. उन्‍होंने अपनी बेटी को इस घटना के बारे में जानकारी दी थी. उधर, दामाद ने दलील दी कि उसने सास के साथ सहमति के साथ सहमति से संबंध बनाया था. इस मामले में उसे फंसाया जा रहा है. इसपर कोर्ट ने क‍हा कि कोई भी महिला इस उम्र में खुद को कलंकित करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराएगी. Tags: Bombay high court, Crime News, Mumbai NewsFIRST PUBLISHED : November 13, 2024, 17:08 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed