महाराष्ट्र निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दिए 2 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करने का आदेश
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दिए 2 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करने का आदेश
Maharashtra Civic Poll: महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और संबंधित राज्य प्राधिकरणों को 4 मई के आदेश के निर्देश के आधार पर चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कहा है. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 सप्ताह के अंदर चुनावी अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है.
हाइलाइट्स4 मई के आदेश के निर्देश के आधार पर चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कहानिकाय चुनाव हो इसे अनिश्चित काल के लिए इस तरह टाला नहीं जा सकता- SC
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और संबंधित राज्य प्राधिकरणों को अहम निर्देश दिया है. उच्चतम न्यायालय ने 4 मई के आदेश के निर्देश के आधार पर चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 सप्ताह के अंदर चुनावी अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, “हम चाहते हैं कि चुनाव हो इसे अनिश्चित काल के लिए इस तरह टाला नहीं जा सकता।”
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Tags: Maharashtra, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : July 20, 2022, 15:37 IST