ऐसे नर पिशाच समाज के लिये खतरनाक कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा जानें केस

Hardoi News: ऐसे नर पिशाच समाज के लिये घातक हैं. यह कहते हुए जज ने एक रेप केस में दोषी को फांसी की सजा सुना दी. हरदोई में चार साल पहले यानी साल 2020 में 28 जुलाई को रेप की वारदात हुई थी. यह घटना सांडी थाना इलाके में हुई थी. जिसमें एक ताऊ में अपनी 3 साल की मासूम भतीजी से रेप की वारदात को अंजाम दिया था.

ऐसे नर पिशाच समाज के लिये खतरनाक कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा जानें केस
हरदोईः हरदोई में एक रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है. यहां कोर्ट में न्यायधीश ने पूरा केस सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की. जज ने कहा कि ऐसे नर पिशाच समाज के लिये घातक हैं. दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाती है. बता दें कि मामले में एक 3 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है. बता दें कि हरदोई में चार साल पहले यानी साल 2020 में 28 जुलाई को रेप की वारदात हुई थी. यह घटना सांडी थाना इलाके में हुई थी. जिसमें एक ताऊ में अपनी 3 साल की मासूम भतीजी से रेप की वारदात को अंजाम दिया था. वह बच्ची को अपने साथ घुमाने के बहाने ले गया था और बाद में घर छोड़ गया. बालिका को खून लतपथ देखने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. मामले में 35 साल के ईश्वर पाल उर्फ ईशू को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था. उसे पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था. यह भी पढ़ेंः टीवी देख रही थी नौकरानी, बौखला उठे पति- पत्नी, तुरंत घुमाया एक फोन, रोंगड़े खड़े कर देगी कहानी पॉक्सो एक्ट के तहत बीते चार साल से मासूम बच्ची से रेप का मुकदमा अपर जिला कोर्ट में चल रहा था. इसमें जज मो. नसीम ने 35 साल के आरोपी ईश्वर पाल को एक लाख रुपये जुर्माना और फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए दोषी को फांसी के फंदे से लटकाने की सजा सुनाई है. जज ने कहा कि ऐसे नर पिशाच समाज के लिये घातक हैं. बता दें कि बच्ची से 4 साल पहले रेप के बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी. बच्ची को इलाज के लिये लखनऊ से दिल्ली रेफर किया गया था. बच्ची का अब तक इलाज चल रहा है. क्योंकि इस घटना से वह उबर नहीं पाई है. हालांकि पूरे केस में बच्ची ने भी गंभीर हालत में ही कोर्ट पहुंचकर बयान दर्ज कराया था. अब दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है. Tags: Death penalty, Hardoi News, UP newsFIRST PUBLISHED : August 5, 2024, 19:07 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed