फेसबुक बन गया है अवैध कमाई का धंधा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना जानें मामला

Uttarakhand News: याचिकाकर्ता की इस अपील पर कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे वीडियो बनाकर उनके परिजनों और दोस्तों को भेजना गलत है. पीड़ित लोग बिना वजह आत्महत्या कर रहे हैं और फेसबुक को कमाई का धंधा बना दिया है. इसपर हाई कोर्ट ने फेसबुक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

फेसबुक बन गया है अवैध कमाई का धंधा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना जानें मामला
नैनीताल. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फेसबुक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही चीफ जस्टिस कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है. ये जुर्माना फेसबुक पर फर्जी आईडी तैयार करने और फोटो को एडिट कर ठगी करने पर लगाया गया है. बता दें कि आलोक कुमार नाम के व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि वो स्वयं इससे पीड़ित है. याचिका में कहा गया कि फेसबुक लोगों की फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, जिसके बाद पैसे की डिमांड की जा रही है. नहीं देने पर फोटो को एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर उनके रिश्तेदारों को भेजी जा रही है. याचिकाकर्ता ने कहा कि उनको भी ऐसा ही किया गया उनके दोस्तों और घरवालों को वीडियो भेजे गए. याचिका में कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी हरिद्वार डीजीपी सेकेट्री होम को भी की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब सूचना ली तो उत्तराखंड में 45 मामले की शिकायत की गई है. याचिकाकर्ता ने कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे वीडियो बनाकर उनके परिजनों और दोस्तों को भेजना गलत है. पीड़ित लोग बिना वजह आत्महत्या कर रहे हैं और फेसबुक को कमाई का धंधा बना दिया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि अश्लील वीडियो डालने वालों की आईडी ब्लॉक कर दी जाए और ऐसे सभी वीडियो हटाए जाएं. साथ ही एसएसपी डीजीपी को निर्देश दें कि ऐसा नंबर जारी करें जिसमें शिकायत दर्ज कर सकें. याचिकाकर्ता के वकील अभिजय नेगी ने कहा कि पहले भी फेसबुक को नोटिस कोर्ट ने किया था लेकिन जवाब अब तक नहीं दाखिल किया, जिसके बाद अब कोर्ट ने जुर्माना लगाया है. साथ ही ठगी के मामले भी फेसबुक पर आ रहे हैं जो गंभीर हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Facebook, Nainital news, Social media, Uttarakhand high court, Uttarakhand newsFIRST PUBLISHED : December 08, 2022, 09:03 IST