विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामला: अब माननीयों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

Uttarakhand News: देहरादून के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उत्तराखंड में बैकडोर भर्ती का मामला सामने आया है, जिसमें सिर्फ 2016 के बाद की भर्तियों को ही निरस्त किया गया है. जबकि; ये भर्ती घोटाला राज्य बनने के बाद से ही आज तक लगातार चला आ रहा है.

विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामला: अब माननीयों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
देहरादून/नैनीताल. उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार और विधानसभा को नोटिस जारी कर 8 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. देहरादून के अभिनव थापर की जनहित याचिका में अब तक की गई सभी भर्तियों की जांच की मांग के साथ जिन लोगों ये भर्तियां की हैं, उस पर कार्रवाई की मांग की गई है. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस मनोज कुमार तिवाड़ी की कोर्ट मे सुनने के बाद नोटिस जारी किया है. बता दें कि देहरादून के अभिनव थापर ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उत्तराखंड में बैकडोर भर्ती का मामला सामने आया है, जिसमें सिर्फ 2016 के बाद की भर्तियों को ही निरस्त किया गया है. जबकि; ये भर्ती घोटाला राज्य बनने के बाद से ही आज तक लगातार चला आ रहा है. याचिका में अपने करीबियों को बैकडोर से भर्ती करने का आरोप लगाया है. याचिका में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करने की मांग है और सरकारी धन को रिकवर करने की भी याचिका में गुहार लगाई गई है. आपके शहर से (देहरादून) उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब देहरादून ऋषिकेश देहरादून चमोली नैनीताल पिथौरागढ़ पौड़ी गढ़वाल बागेश्वर रुद्रप्रयाग चम्पावत टिहरी गढ़वाल हरिद्वार अल्मोड़ा उत्तरकाशी ऊधमसिंह नगर हल्द्वानी उत्तराखंड: ड्रेस कोड के बाद अब 103 मदरसों को होगी जांच, 10 सदस्यीय कमेटी को जिम्मेदारी Bharat Jodo Yatra : महाकाल के दरबार में राहुल ने किया साष्टांग दण्डवत प्रणाम, दिन में नेताओं संग किया डांस, Video देहरादून में एक ही छत के नीचे लीजिए पहाड़ी से लेकर विदेशी पकवानों का स्वाद, जानिए कहां है दून फूड कोर्ट बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों का करवाया जा सकता है नार्को टेस्ट उत्तराखंड में धर्मांतरण पर होगी कड़ी सजा, कानून उत्तर प्रदेश से भी होगा सख्त, सरकार ने विधानसभा में रखा विधेयक दोस्तों ने हमलाकर आंखों में मारी गोली, 3 बार सुसाइड की कोशिश, पर नहीं मानी हार; मिसाल है इस शख्स की कहानी उत्तराखंड के औली में भारतीय जवानों को दी गई बिना हथियारों वाली ट्रेनिंग, देखें तस्वीरें Bharat Jodo Yatra : बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, 200 पंडितों ने किया स्वागत Kashmiri Kahwa: कश्मीरी कहवा ने जीता लोगों का दिल, 11 जड़ी-बूटियां और ड्राई फ्रूट्स बढ़ाते हैं स्‍वाद नैनीताल की अनोखी झील, साल में सिर्फ 4 महीने दिखती है, फिर हो जाती है गायब! जानें वजह उत्तराखंड: जानिये निकाय चुनाव को कैसे दिलचस्प बनाने की तैयारी कर रहे क्षेत्रीय दल? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब देहरादून ऋषिकेश देहरादून चमोली नैनीताल पिथौरागढ़ पौड़ी गढ़वाल बागेश्वर रुद्रप्रयाग चम्पावत टिहरी गढ़वाल हरिद्वार अल्मोड़ा उत्तरकाशी ऊधमसिंह नगर हल्द्वानी याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य बिंदु में सरकार के 2003 शासनादेश जिसमें तदर्थ नियुक्ति पर रोक, संविधान की आर्टिकल 14, 16 व 187 का उल्लंघन जिसमें हर नागरिक को नौकरियों के समान अधिकार व नियमानुसार भर्ती का प्रावधान है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 1974 व उत्तराखंड विधानसभा की 2011 नियमावलियों का उल्लंघन किया गया है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| FIRST PUBLISHED : December 01, 2022, 09:38 IST