पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले कठोर हुआ धर्मांतरण कानून जानें प्रावधान
पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले कठोर हुआ धर्मांतरण कानून जानें प्रावधान
Uttarakhand News: बुधवार को हुई पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग में तीन बडे़ फैसले लिए गए. पहला नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करना, दूसरा धर्मातंरण कानून में संशोधन कर इसे और कठोर बनाना, और तीसरा टीएचडीसी और यूजेवीएनएल के जॉइंट वेंचर को स्वीकृति.
हाइलाइट्सउत्तराखंड कैबिनेट ने 2018 के धर्मांतरण कानून में संशोधन किया. यूपी में लागू धर्मांतरण कानून की तर्ज पर कठोर बनाने की मंजूरी. नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने का फैसला लिया.
देहरादून. उत्तराखंड में वर्ष 2018 में धर्मांतरण कानून अस्तित्व में लाया गया था लेकिन, इसे लचीला कहा जा रहा था. अब तक यह एक जमानती अपराध था. लेकिन, बुधवार को हुई उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इसे यूपी में लागू धर्मांतरण कानून की तर्ज पर और कठोर बनाने की मंजूरी दे दी गई. कानून में संशोधन के बाद जबरन धर्मातंरण करने पर अब दो से सात साल की सजा हो सकती है. पहले एक से पांच साल की सजा का प्रावधान था.
उत्तराखंड धर्मांतरण कानून में संशोधन कर सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी अब अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है. अभी तक सामूहिक धर्म परिवर्तन को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं थी. धर्मांतरण के मामलों में अब अर्थदंड भी लगाया जाएगा; जो 25 हजार से पचास हजार तक होगा. कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फैसलों की पुष्टि की, लेकिन 29 नंवबर से विधानसभा सेशन आहूत होने के मद्देनजर उन्होंने विस्तृत जानकारी देने से इंकार कर दिया.
कैबिनेट ने अपने दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्ववानी शिफ्ट करने को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है. सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट की ओर से भी इस मामले में अधिवक्ताओं और लोगों से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें शिफ्ट करने को लेकर बहुमत मिला था. हाईकोर्ट हल्द्ववानी के गौलापार क्षेत्र में शिफ्ट किया जा सकता है. इसके लिए प्राथमिक तौर पर जमीन भी देख ली गई है. आपके शहर से (देहरादून) उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब देहरादून ऋषिकेश देहरादून चमोली नैनीताल पिथौरागढ़ पौड़ी गढ़वाल बागेश्वर रुद्रप्रयाग चम्पावत टिहरी गढ़वाल हरिद्वार अल्मोड़ा उत्तरकाशी ऊधमसिंह नगर हल्द्वानी
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नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि नैनीताल पर बहुत अधिक दबाव था, लेकिन हाईकोर्ट के हटने से अधिवक्ताओं, होटेलियर, छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक रायशुमारी की जानी चाहिए थी.
कैबिनेट के तीसरे महत्वपूर्ण फैसले के तहत टीएचडीसी और यूजेवीएन का ज्वाइंट वेंचर बनाने को मंजूरी दे दी गई है. इसमें THDC का 74 और UJVN का 26 फीसदी शेयर होगा. स्टेट को भी रॉयल्टी के रूप में 12 फीसदी बिजली मिलेगी. कूड़ा फेंकने और थूकने पर अर्थदंड पांच सौ से बढा़कर दो हजार रूपए प्रतिदिन किए जाने को भी मंजूरी दे दी गई.
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Tags: Anti-Conversion Act, CM Pushkar Singh Dhami, Dehradun news, Nainital high court, Uttarakhand newsFIRST PUBLISHED : November 17, 2022, 09:04 IST