ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका वजू के स्थान पर पूजा करने की मांग
ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका वजू के स्थान पर पूजा करने की मांग
Gyanvapi Masjid Case: याचिकाकर्ता राजेश मनी त्रिपाठी का कहना है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है. भगवान शिव उनके आराध्य हैं और संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत शिव की पूजा करना उनका अधिकार है.
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय में ज्ञानवापी मामले को लेकर शुक्रवार को एक नई याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के माध्यम से सावन के महीने में ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग पर जलाभिषेक की अनुमति मांगी है. कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वो फव्वारा है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस वजुखाने को सुरक्षित रखा है.
याचिकाकर्ता राजेश मनी त्रिपाठी का कहना है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है. भगवान शिव उनके आराध्य हैं, संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत शिव की पूजा करना उनका अधिकार है और इसीलिए सावन के पावन महीने में लोगों को शिवलिंग की पूजा व उनके जलाभिषेक की अनुमति दी जाए.
अभी ये याचिका सिर्फ दाखिल हुई है. सुनवाई के लिए नही ली गई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर ही सवाल उठाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में मौजूद वजुखाने को बंद कर सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
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Tags: Gyanvapi Masjid, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 15, 2022, 16:35 IST