गुजरात: राज्य चुनाव आयोग का पंचायत चुनाव से ओबीसी आरक्षण हटाने का आदेश SC के फैसले का दिया हवाला

OBC Reservation in Gujarat: गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने 3,200 से अधिक ग्राम पंचायतों के आगामी चुनाव में ओबीसी आरक्षण को हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए दिया है. अदालत के आदेश के बाद भाजपा ने कहा कि वह एसईसी के निर्देश के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेगी जबकि कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया.

गुजरात: राज्य चुनाव आयोग का पंचायत चुनाव से ओबीसी आरक्षण हटाने का आदेश SC के फैसले का दिया हवाला
अहमदाबाद: उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला देते हुए राज्य चुनाव आयोग ने गुजरात में 3,200 से अधिक ग्राम पंचायतों के आगामी चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को हटाने का आदेश दिया है. आदेश के बाद भाजपा ने कहा कि वह एसईसी के निर्देश के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेगी जबकि कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने अब इस मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए शुक्रवार को गांधीनगर में पार्टी के ओबीसी नेताओं और विधायकों की तत्काल बैठक बुलाई है. गुजरात पंचायत अधिनियम के तहत, ग्राम पंचायत चुनावों में 10 फीसदी सीट ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षित हैं. इस महीने की शुरुआत में एसईसी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इन 10 फीसदी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों में बदलने के लिए कहा था. सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए एसईसी ने कहा कि अदालत ने मई में सभी राज्य चुनाव आयोगों को निर्देश दिया था कि ओबीसी आयोगों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के बजाय उन्हें चुनाव प्रस्तावित होने पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Gujarat civic elections, Gujarat ElectionsFIRST PUBLISHED : July 07, 2022, 23:17 IST