शख्स को महंगा पड़ गया बीवी को ₹12000 गुजारा भत्ता न देना अब भरेगा 2 लाख महीना
शख्स को महंगा पड़ गया बीवी को ₹12000 गुजारा भत्ता न देना अब भरेगा 2 लाख महीना
एक शख्स को अब अपने दोनों बच्चों के लिए 50-50 हजार रुपये महीने और अपनी पत्नी के लिए 1 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता देना होगा. जबकि सूरत की फैमिली कोर्ट ने दो बच्चों के लिए 3-3 हजार रुपये महीने और पत्नी के लिए ₹6000 महीने का गुजारा भत्ता तय किया था.
हाइलाइट्सएक शख्स को अब अपनी बीवी को 2 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता देना होगा.जबकि सूरत की फैमिली कोर्ट ने ₹12,000 महीने का गुजारा भत्ता तय किया था.मार्च 2017 में महिला ने कोर्ट में गुजारा भत्ता के लिए अपील की थी.
अहमदाबाद. एक शख्स को अपनी बीवी और बच्चों के गुजारे के लिए हर महीने ₹12,000 गुजारा भत्ता देने का सूरत फैमिली कोर्ट का आदेश नहीं मानना बहुत महंगा पड़ गया. अब गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को गुजारा भत्ते की रकम को ₹12,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये महीना कर दिया है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस समीर दवे (samir dave) ने सूरत फैमिली कोर्ट द्वारा तय किए गए गुजारा भत्ता की रकम को तब बढ़ाने का आदेश दिया जब सुनवाई के दौरान उनको बताया गया कि शख्स ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना है. अब उसे अपने दोनों बच्चों के लिए 50-50 हजार रुपये महीने और अपनी पत्नी के लिए 1 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता देना होगा. जबकि सूरत की फैमिली कोर्ट ने दो बच्चों के लिए 3-3 हजार रुपये महीने और पत्नी के लिए ₹6000 महीने का गुजारा भत्ता तय किया था.
मार्च 2017 में महिला ने कोर्ट में गुजारा भत्ता के लिए अपील की थी. महिला ने अपने पति से अपने दो बच्चों और खुद के लिए गुजारा भत्ता मांगा था. उसने कहा था कि उसके पति ने बिना किसी सहारे के उसे छोड़ दिया है. उसने अपने लिए 3 लाख रुपये और दोनों बच्चों के लिए 1-1 लाख रुपये महीने का गुजारा भत्ता हर महीने के लिए मांगा था. महिला ने दावा किया था कि उसके पति का हीरे का बिजनेस है और वह एक फैक्ट्री का मालिक है. हर महीने वह 25 लाख रुपये कमाता है. जबकि पति ने उसके इस दावे को खारिज कर दिया था.
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इस शख्स ने सूरत फैमिली कोर्ट के फैसले को फरवरी 2021 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने शख्स को मार्च 2017 से 3.3 लाख रुपये का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था. सोमवार को महिला के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके पति ने अभी तक कोई भी रकम नहीं दी है. इस बात को सुनने के बाद जस्टिस समीर दवे ने गुजारा भत्ता की रकम को बढ़ा दिया. इसके कारण मार्च 2017 से गुजारा भत्ते की बकाया रकम 7.9 लाख रुपये से बढ़कर 1.3 करोड़ रुपये हो गई.
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Tags: Gujarat, Gujarat High Court, Gujarat High Court news, SuratFIRST PUBLISHED : September 13, 2022, 09:19 IST