अब घर में नजरबंद होंगे एक्टिविस्ट गौतम नवलखा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NIA की याचिका

एक्टिविस्ट गौतम नवलखा (Activist Gautam Navlakha) की नजरबंदी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नवखा को तलोजा जेल से 24 घंटे के अंदर घर में नजरबंद करने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने एनआईए की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जांच एजेंसी ने सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में ही नजरबंद रखने की अपील की थी.

अब घर में नजरबंद होंगे एक्टिविस्ट गौतम नवलखा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NIA की याचिका
हाइलाइट्सनवी मुंबई की तलोजा जेल से शिफ्ट होंगे एक्टिविस्ट गौतम नवलखासुप्रीम कोर्ट ने घर पर नजरबंद करने का दिया आदेशएल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में जेल में बंद हैं नवलखा नई दिल्ली.  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नवी मुंबई की तलोजा जेल से शिफ्ट करके 24 घंटे के अंदर घर में नजरबंद करने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने इससे पहले नवलखा को घर में नजरबंदी के लिए भेजने की अनुमति देने के आदेश को वापस लेने की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका खारिज कर दी. बता दें कि गौतम नवलखा एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले के सिलसिले में जेल में बंद हैं. एनआईए ने नवलखा के माओवादियों तथा पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के साथ संबंधों का हवाला देते हुए उन्हें जेल के बजाय घर में नजरबंद करने के उच्चतम न्यायालय के 10 नवंबर के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम निर्देश हालांकि, न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने आदेश दिया है कि गौतम नवलखा को घर पर नजरबंदी के तहत जहां रखा जाएगा, वहां अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| FIRST PUBLISHED : November 18, 2022, 17:47 IST