गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में केंद्र के खिलाफ मुकदमा वापस
गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में केंद्र के खिलाफ मुकदमा वापस
Bhajan Lal Sharma Govt: शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार को सलाह दी कि उन्होंने मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया है. आवेदन में माननीय न्यायालय से मूल मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई है.
नई दिल्ली. एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम के तहत, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ पिछले गहलोत सरकार द्वारा दायर मुकदमे को वापस लेने का निर्णय लिया है. राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने इस मामले में आवेदन दायर करते हुए कहा है कि इस मुकदमे में कोई मेरिट नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए.
मूल मुकदमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया था, जिसमें केवल राजस्थान राज्य को एफआईआर संख्या 50/2021, दिनांक 25.03.2021, जो पी.एस. क्राइम ब्रांच, नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई थी, से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन का अधिकार होने की घोषणा की गई थी. एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 409/120बी और भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 26, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 72 और 72ए के तहत आरोप शामिल थे.
पिछली गहलोत सरकार ने तर्क दिया था कि दिल्ली पुलिस के पास क्षेत्राधिकार नहीं है और केवल राजस्थान पुलिस को इस एफआईआर की जांच करनी चाहिए, और दिल्ली में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी. हाल ही में 05.02.2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, राजस्थान राज्य ने यह तय करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था कि क्या वे मूल मुकदमे को जारी रखना चाहते हैं.
विचार-विमर्श के बाद, शिव मंगल शर्मा ने सरकार को सलाह दी कि उन्होंने मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया है. आवेदन में माननीय न्यायालय से मूल मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई है. शिव मंगल शर्मा के अनुसार, याचिकाओं, रिकॉर्डों और मामले की समग्र तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बाद, यह मुकदमा नहीं टिकता और इसे आगे बढ़ाने से कोई प्रभावी उद्देश्य पूरा नहीं होगा. इसलिए, न्याय के हित में और माननीय न्यायालय का कीमती समय बचाने के लिए, राज्य सरकार ने मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया है.
Tags: Bhajan Lal Sharma, Delhi police, Gajendra Singh ShekhawatFIRST PUBLISHED : July 21, 2024, 22:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed