धीर राजपूत/ फिरोजाबाद: अगर आपका भी बैंक ऋण, टेलीफोन, बिजली बिल का वाद-विवाद कोर्ट में चल रहा है और उसे जल्दी निपटाना चाहते हैं तो फिरोजाबाद में लगने वाली लोक अदालत में जाकर खत्म करा सकते हैं, जिससे आपको बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
इस लोक अदालत को आम आदमी के वाद-विवाद को निपटाने के लिए शुरू किया जा रहा है, जिसमें सभी तरह के मामले एक ही दिन में निपटा दिए जाएंगे. इस लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को डबरई जिला एवं सत्र न्यायालय पर किया जाएगा.
समझौते के साथ निपटाए जाएंगे मुकदमें
फिरोजाबाद अपर जिला न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 एवं नोडल अधिकारी राजीव सिंह ने लोकल 18 से बातचीत की. उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद में एक विशेष लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग तरह के वाद-विवाद निस्तारण के लिए चिन्हित किए गए हैं.
बिल बकाया संबंधी मामले भी निपटाए जाएंगे
जहां 13 जुलाई को लगने वाली विशेष लोक अदालत में राजस्व के 30,364 वाद और अन्य विभागों के 59,065 वाद, बैंक ऋण संबंधी 36,624 वाद, टेलीफोन के बकाया मामलों में 1504 वाद निस्तारित किए जाएंगे. वहीं, जिन पर बिल बकाया है वो इस लोक अदालत में आकर छूट के साथ बिल जमा कर सकते हैं.
इसके अलावा बिजली विभाग में 1500 वाद चिन्हित किए गए हैं. इन सभी वादों को खत्म करने के लिए इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसमें ऋण संबंधी मामलों में समझौते के आधार पर इनका निस्तारण किया जाएगा.
परिवहन और ट्रैफिक मामलों के लिए लगेगी स्टॉल
नोडल अधिकारी ने बताया कि 13 जुलाई को लगने वाली लोक अदालत नें ऋण संबंधी मामलों के अलावा परिवहन विभाग द्वारा हुए चालान और ट्रैफिक पुलिस द्वारा हुए चालानों को निपटाने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे. जिसमें छूट के साथ लोग अपने लंबित मामलों को निपटा सकेंगे और मुकद्दमों से छुटकारा पा सकेंगे. इसके अलावा 92 वैवाहिक वादों को भी चिन्हित किया गया है, जो इस अदालत में निपटाए जाएंगे.
Tags: Firozabad News, Local18FIRST PUBLISHED : July 11, 2024, 11:06 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed