AMU में अपनाया इस्लाम फिर करवाने लगा धर्मांतरण पढ़ें कैसे श्याम बना उमर गौतम

UP Illegal Conversion Case: अवैध धर्मांतरण केस में उम्रकैद की सजा पाने वाले मौलाना उमर गौतम की स्टोरी भी दिलचस्प है. फतेहपुर के राजपूत फैमिली में जन्मे श्याम प्रताप सिंह ने 35 साल पहले इस्लाम धर्म अपनाया था.

AMU में अपनाया इस्लाम फिर करवाने लगा धर्मांतरण पढ़ें कैसे श्याम बना उमर गौतम
हाइलाइट्स अवैध धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड मौलाना उमर गौतम को उम्रकैद की सजा मौलाना उम्र गौतम ने आज से 35 साल पहले धर्म परिवर्तन कर अपनाया था इस्लाम फतेहपुर/लखनऊ. अवैध धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड मौलाना उमर गौतम को लखनऊ की NIA – ATS स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसके साथ 11 अन्य दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा मिली है, जबकि चार अदोषियों को 10-10 साल की सजा हुई है. मौलाना उमर गौतम का नाम उस वक्त सुर्ख़ियों में आया जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे दिव्यांगों को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने के आरोप में पकड़ा. जैसे-जैसे तफ्तीश बढ़ी तो पता चला यह मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तक सिमित नहीं है. धर्मांतरण का यह गोरखधंधा वह गिरोह बनाकर पूरे देश में चला रहा था. आखिर कौन है मौलाना उमर गौतम और कैसे उसने इतना बड़ा गिरोह खड़ा किया? दरअसल, मौलाना उमर गौतम फतेहपुर जिले के थरियांव थाना क्षेत्र के पंथुवा गांव का रहने वाला है. उसका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ और उसने करीब 39 वर्ष पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मुस्लिम धर्म अपना लिया था. पंथुआ गांव के मजरा रमवा गांव के स्व. धनराज सिंह गौतम का बेटा श्याम प्रताप सिंह ने करीब 35 साल पहले उसने पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद लॉ की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. वहां पढ़ाई के दौरान श्याम प्रताप इस्लाम धर्म की तरफ आकर्षित हो गया. वर्ष 1982 में मुस्लिम धर्म अपना कर उसने अपना नाम मौलाना उमर गौतम रख लिया. पिता की निधन पारा आया था गांव चचेरे भाई राजू सिंह ने बताया कि करीब तीन साल पहले पिता धनराज सिंह का निधन हो गया था. पिता के निधन की खबर पर मौलाना उमर गौतम गांव आया था. उसकी वेशभूषा देखकर गांव वाले भी दंग रह गए थे. इसके बाद उसे गांव में नहीं देखा गया. श्याम प्रताप सिंह की पहली पत्नी से दो बच्चे भी थे. उमर के मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद ससुर ने बेटी को नहीं भेजा. क़रीब दस साल वह मायके में रही. बाद में उमर के साथ दिल्ली चली गईं. उमर ने दिल्ली में मुस्लिम महिला से दूसरी शादी कर ली थी. उसने अपने परिवार का भी धर्मांतरण करवा दिया. मौलाना उमर गौतम समेत 12 को उम्रकैद बता दें कि बुधवार को एनआईए-एटीएस स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 को उम्रकैद, जबकि चार दोषियों राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई. Tags: Fatehpur News, Lucknow news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : September 12, 2024, 12:32 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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