कनाडा जर्मनी के बाद अब इस देश ने मारिजुआना फूंकना किया लीगल भारत में अभी बैन
कनाडा जर्मनी के बाद अब इस देश ने मारिजुआना फूंकना किया लीगल भारत में अभी बैन
Marijuana smoking legal: ब्राजील ने लंबे समय से ड्रग्स (नशीले पदार्थ) को लेकर सख्त कानून का हिमायती रहा है. लेकिन अब उसने अपना रुख लचीला किया है. ब्राजील ने मारिजुआना को एक सीमा तक घर में रखने और अपने निजी इस्तेमाल में लाने को...
Marijuana news in hindi: ब्राजील ने लंबे समय से ड्रग्स (नशीले पदार्थ) को लेकर सख्त कानून का हिमायती रहा है. लेकिन अब उसने अपना रुख लचीला किया है. ब्राजील ने मारिजुआना को एक सीमा तक घर में रखने और अपने निजी इस्तेमाल में लाने को ‘अपराधमुक्त’ घोषित कर दिया है. ऐसा करके वह यह करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है.
मारिजुआना स्मोकिंग की परमिशन देने का फैसला काफी समय से चल रहे विचार विमर्शों के बाद लिया गया फैसला है. ब्राजील ने बुधवार को पर्सनल यूज के लिए मारिजुआना को डिक्रिमिनलाइज किया. ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ब्राजीलियाई लोग 40 ग्राम तक मारिजुआना रख सकते हैं जो लगभग 80 जॉइन्ट के लिए पूरा पड़ेगा. इतना रखने पर कोई जुर्माना या सजा नहीं होगी. यह निर्णय कुछ ही दिनों में प्रभावी होगा और अगले 18 महीनों तक लागू रहेगा.
यहां गौर करने की बात है कि पुलिस अब भी इसे सीज़ कर सकती है और इस बाबत गिरफ्तारियां कर सकती है. यह अभी भी अवैध है और सार्वजनिक स्थानों पर इसका उपयोग अभी भी बैन ही रहेगा लेकिन एक व्यक्ति जो मारिजुआना का उपयोग करते हुए और 40 ग्राम तक अपने पास रखते हुए पकड़ा गया तो उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा, हालांकि नशीली दवाओं के खतरों पर चेतावनी सुनने के लिए जज के सामने पेश होना होगा.
पुलिस मारिजुआना बेचते हुए पकड़े गए व्यक्ति को अब भी गिरफ्तार कर सकती है. चाहे उसके पास यह 40 ग्राम से कम हो. 20 से अधिक देशों ने अब मारिजुआना के इस्तेमाल को वैध करार दिया गया है. ऐसे ज्यादातर इलाके/देश यूरोप में हैं और अमेरिका में हैं. कनाडा, स्पेन, जर्मनी जैसे देशों में शर्तों के साथ इसका इस्तेमाल वैध बताया जाता है. भारत में अब भी आम लोगों के लिए यह प्रतिबंधित मादक पदार्थ है. (एजेंसियों से इनपुट)
FIRST PUBLISHED : June 28, 2024, 11:26 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed