पति या पत्नी अकेले में दे जातिसूचक गाली तो गुनाह नहीं गवाह जरूरी: तेलंगाना HC

High Court: तेलंगाना हाईकोर्ट ने साफ कहा कि SC/ST एक्ट तभी लागू होगा जब जातिगत गाली सार्वजनिक जगह पर दी जाए और कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद हो.

पति या पत्नी अकेले में दे जातिसूचक गाली तो गुनाह नहीं गवाह जरूरी: तेलंगाना HC