लोन और EMI का बहाना देकर मेंटेनेंस से भाग नहीं सकते दिल्ली HC का बड़ा फैसला

Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि पर्सनल लोन, EMI या अन्य वॉलंटरी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स का बहाना देकर पति पत्नी और बच्चे की मेंटेनेंस से भाग नहीं सकता. कोर्ट ने एक पति के खिलाफ फैसला सुनाते हुए ₹15,000 मासिक मेंटेनेंस (पत्नी को ₹8,000, बेटे को ₹7,000) का आदेश बरकरार रखा.

लोन और EMI का बहाना देकर मेंटेनेंस से भाग नहीं सकते दिल्ली HC का बड़ा फैसला