इस राज्य में बोर्ड रिजल्ट पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

Karnataka Board Result 2024: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक बोर्ड क्लास 8, 9 और 10वीं रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है. बता दें कि यह आदेश कर्नाटक के सभी राज्यों के लिए जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों को 8वीं, 9वीं और 10वीं के हाफ ईयर्ली रिजल्ट यानी अर्द्ध वार्षिक परिणाम जारी करने से मना कर दिया है. इन परीक्षाओं को रद्द माना जाएगा.

इस राज्य में बोर्ड रिजल्ट पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
नई दिल्ली (Karnataka Board Result 2024). कर्नाटक के स्कूलों में कक्षा 8, 9 और 10 के हाफ ईयर्ली एग्जाम के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सभी जिलों में स्थित स्कूलों को अगले आदेश तक रिजल्ट नहीं जारी करने का आदेश दिया है. इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर्नाटक सरकार के लिए दो टूक जवाब बताया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में काफी सख्त रवैया अपनाते हुए बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए बेहतरीन फैसले की मिसाल कायम की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- अगर आप छात्रों के कल्याण के बारे में इतने चिंतित हैं, तो अच्छे स्कूल खोलें. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर अपना फैसला सुनाया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कक्षा 5, 8 और 9 की बोर्ड परीक्षा पर अंतरिम रोक लगाई थी. अब कर्नाटक बोर्ड क्लास 8, 9 और 10वीं अर्द्ध वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम पर ही रोक लगा दी. कर्नाटक में न करवाएं परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी जिले में 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए अर्द्धवार्षिक परीक्षा नहीं कराई गई है तो अब इसे आयोजित भी न करवाएं. कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि राज्य में 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए 3 ग्रामीण जिलों में क्लास 5, 8 और 9 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. यह फैसला उस समय आया, जब जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे. यह भी पढ़ें- फ्री में कर सकते हैं पढ़ाई, स्कॉलरशिप और फेलोशिप में जान लें अंतर, होगा फायदा इस बात का न बनाएं मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार से स्पष्ट कहा कि वे इसे अपने अहंकार का मुद्दा न बनाएं, स्टूडेंट्स के हित में काम करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें. पीठ ने कर्नाटक सरकार की तरफ से आए वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत से कहा- आप छात्रों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप राज्य हैं. आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए. इसे अहंकार का मुद्दा न बनाएं. अगर आप वाकई में स्टूडेंट्स के कल्याण के बारे में चिंतित हैं तो कृपया अच्छे स्कूल खोलें और उनका गला न घोंटें. यह भी पढ़ें- बीटेक, MBBS या MBA? भारतीय किन कोर्स की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं विदेश? Tags: 10th board exams cancel, 10th Board result, Board exams, Board Results, Karnataka NewsFIRST PUBLISHED : October 21, 2024, 13:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed