के कविता की बेल पर थी सुनवाई ED ने दी ऐसी दलील कोर्ट ने लिया यह फैसला

Delhi Liquor Case: सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से एस राजू ने कहा कि जांच एजेंसी बीआरएस नेता कविता की जमानत अर्जी पर 22 अगस्त तक जवाब दाखिल करेगी.

के कविता की बेल पर थी सुनवाई ED ने दी ऐसी दलील कोर्ट ने लिया यह फैसला
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई टल गई. ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की जमानत अर्जी पर 22 अगस्त तक जवाब दाखिल करेगा. ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ को बताया कि मामले में सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है. राजू ने कहा कि ईडी का जवाबी हलफनामा ‘तैयार किया जा रहा है’ और इसे 22 अगस्त तक दाखिल कर दिया जाएगा. इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी. शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को कविता की उन याचिकाओं पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा था, जिनमें दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकरी नीति 2021-22 के निर्माण एवं कार्यान्वयन से जुड़ी आपराधिक साजिश की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक प्रतीत होती हैं. यह नीति बाद में रद्द कर दी गई थी. सीबीआई और ईडी ने आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. वहीं, सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. कविता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है. बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. अभी मनीष सिसोदिया जमानत पर जेल से बाहर हैं. Tags: Delhi liquor scam, Delhi newsFIRST PUBLISHED : August 20, 2024, 12:59 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed