कोविड से मौत: सुप्रीम कोर्ट ने अनुग्रह राशि का भुगतान न किए जाने संबंधी याचिका पर राजस्थान से जवाब मांगा
कोविड से मौत: सुप्रीम कोर्ट ने अनुग्रह राशि का भुगतान न किए जाने संबंधी याचिका पर राजस्थान से जवाब मांगा
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस याचिका पर राजस्थान सरकार (Rajasthan government) से जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया है.
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस याचिका पर राजस्थान सरकार (Rajasthan government) से जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया है. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिका की एक प्रति राजस्थान सरकार के वकील को दी जाए. पीठ ने उनसे आरोपों का जवाब देने को कहा. मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी.
शीर्ष अदालत अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजस्थान सरकार 2021 के उस आदेश का पालन नहीं कर रही है, जिसमें राज्यों को महामारी से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. न्यायालय ने कोविड के कारण मरने वालों के परिवारों से संबंधित 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि हासिल करने के लिए फर्जी दावों पर पूर्व में चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि राहत का ‘दुरुपयोग’ किया जा सकता है.
इसने पिछले साल चार अक्टूबर को कहा था कि कोई भी राज्य कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि केवल इस आधार पर देने से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत के कारण के रूप में वायरस का उल्लेख नहीं है.
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Tags: Rajasthan government, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 23, 2022, 21:53 IST