मुसीबत न बन जाएं मेहमान 24 घंटे में नहीं दी सूचना तो भुगतेंगे गंभीर नतीजे

यदि आपके घर ये खास मेहमान आ रहा है तो निश्चित समयावधि के अंदर आप बताई गई वेबसाइट में इसकी जानकारी दे दीज‍िए. कहीं ऐसा न हो कि आपका यह मेहमान आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे. क्‍या है पूरा मामला, जानने के लिए पढ़ें आगे...

मुसीबत न बन जाएं मेहमान 24 घंटे में नहीं दी सूचना तो भुगतेंगे गंभीर नतीजे
DELHI POLICE: अब आप अपने घर आने वाले कुछ ‘खास मेहमानों’ को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाए. कहीं ऐसा न हो कि आपके ये मेहमान आपके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर दें. जी हां, दिल्‍ली पुलिस ने कुछ खास मेहमानों को लेकर सख्‍त चेतावनी जारी की है. चेतावनी में बताया गया है कि यदि आपने 24 घंटे के भीतर इन मेहमानों के बारे में दिल्‍ली पुलिस और फॉरनर्स रीजनल रजिस्‍ट्रेशन ऑफिस (FRRO) को सूचना नहीं दी, तो आप अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई को दावत देंगे. दरअसल, यहां पर बात विदेश से आए मेहमानों को लेकर हो रही है. यदि आपके घर में विदेश से आया कोई मेहमान लंबे समय से रह रहा है या आपने अपना घर किसी विदेशी नागरिकों को किराए पर दे रखा है, तो इसकी जानकारी आप बिना समय गंवाए स्‍थानीय पुलिस के साथ फॉरनर्स रीजनल रजिस्‍ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) को जरूर दे दें. वहीं, यदि आप अपने घर को किसी विदेशी शख्‍स को किराए पर देने वाले हैं या आपके घर में कुछ दिनों के लिए कोई विदेशी मेहमान आने वाला है, तो आपको इसकी जानकारी उसके आने से 24 घंटे के भीतर स्‍थानीय पुलिस और एफआरआरओ को देनी होगी. यदि आपने ऐसा नहीं किया तो पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है. यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर अफसर ने की गुड मार्निंग, पैसेंजर का जवाब सुन भन्‍नाया माथा, गिरफ्तार कर सीधे भेज दिया जेल… गुड मार्निंग का जवाब सुनते ही आईबी अफसर का माथा थनक गया. शक के आधार पर जब इस शख्‍स की तलाशी ली गई तो एक के बाद एक चौंकाने वाले राज आना शुरू हो गए. कुछ ही देर में इस जांच के तार कुवैत, शारजाह होते हुए बांग्‍लादेश तक पहुंच गई. क्‍या है पूरा मामला, जानने के लिए क्लिक करें. ऑनलाइन दे सकते हैं विदेशी मेहमानों की सूचना दिल्‍ली पुलिस उपायुक्‍त सुमन नलवा के अनुसार, कई बार देखा गया है कि विदेशी नागरिकों को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने की जानकारी मकान मालिक न ही स्‍थानीय पुलिस को देते हैं और न ही इसकी जानकारी FRRO के साथ साझा करते हैं. उन्‍होंने बताया कि विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी होटल या निजी प्रॉपर्टी में ठहरने वाले विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घंटे के भीतर FRRO को सूचित करना अनिवार्य है. इसके लिए आपको एफआरआरओ के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है. विदेशी मेहमानों की सूचना आप एफआरआरओ (FRRO) की आधिकारिक वेबसाइट https://indianfrro.gov.in पर उपलब्‍ध फार्म सी को ऑनलाइन भरकर भी दे सकते हैं. यह भी पढ़ें: मां की बात मानने से किया इंकार, तो इस ‘फौज’ ने सुनाई ऐसी सजा, कांप गई हर किसी की रुह… डबडबाई आंखों के साथ रिक्रूटमेंट ग्राउंड से बाहर निकलते वक्‍त सूरज को सिर्फ एक बात समझ आ रही थी कि काश उसने अपनी मां की बात मान ली होती तो शायद उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता. क्‍या है यह पूरा मामला, जानने के लिए क्लिक करें. इंस्‍पेक्‍शन के दौरान इन बातों का भी रखे ध्‍यान डीसीपी सुमन नलवा के अनुसार, एफआरआरओ और स्‍थानीय पुलिस को सूचना देने के साथ मकान मालिक और होटल मालिकों को फार्म बी में बताए गए क्रम के अनुसार एक रजिस्‍टर भी मेंटेन करना होगा. स्‍थानीय पुलिस-प्रशासन के इंस्‍पेक्‍शन के दौरान इस रजिस्‍टर को दिखाना भी अनिवार्य है. यहां पर आप इस बात का भी ध्‍यान रखें कि आपकी प्रापर्टी के इंस्‍पेक्‍शन का अधिकार सिर्फ रजिस्‍ट्रेशन ऑफिसर, मजिस्‍ट्रेट और हेडकॉन्‍स्‍टेबल या इससे सीनियर रैंक के अधिकारियों को ही है. Tags: Delhi news, Delhi policeFIRST PUBLISHED : September 14, 2024, 20:13 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed