दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत की शर्तों में बड़ी छूट दी है. दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को अब हफ्ते में दो बार पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी. सिसोदिया ने जमानत की शर्त में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. शर्तों के मुताबिक सिसोदिया को हफ्ते में दो बार पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता होती थी.
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि हमारा मानना है कि अब शर्त की आवश्यकता नहीं है. इसलिए इसे हटा दिया गया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को ट्रायल के दौरान नियमित रूप से पेश होना होगा. अर्जी में जमानत की शर्तों में छूट देने की मांग की गई थी. इसके तहत उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत होती थी.
Tags: Manish sisodia, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : December 11, 2024, 11:40 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed