पैगंबर टिप्पणी विवाद: नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका खारिज
पैगंबर टिप्पणी विवाद: नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)की गिरफ्तारी (Arrest) की मांग वाली याचिका (Petition) पर विचार करने से इनकार कर दिया है. वकील अबु सोहेल ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी. याचिका में अधिकारियों को नूपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने और और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई थी.
नई दिल्ली: पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) के खिलाफ टिप्पणी (Comment) मामले में भाजपा (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. वकील अबु सोहेल (Abu sohail) ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी. याचिका में अधिकारियों को नूपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने और और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया है कि पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नफरत भरे बयान और मुस्लिन समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए उन पर कार्यवाई करें और उन्हें गिरफ्तार करें.
भारत के मुख्य न्यायधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता अब्बू सोहेल को याचिका वापस लेने का सुझाव दिया. पीठ ने कहा कि ” यह सरल और अहानिकर लग सकता है. लेकिन इसके दूरगामी परिणाम है. इसके बाद सोहेल ने अपनी याचिका वापस ले ली और इस तरह याचिका खारिज कर दी गई.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका में नूपुर शर्मा के खिलाफ तत्काल कार्यवाई की जाए. क्योंकि नूपुर के बयान ने संबिधान के अनुच्छेद 14, 15, 21,26 और 29 और अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है. पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नफरत भरे बयान और मुस्लिन समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए उन पर कार्यवाई करें और उन्हें गिरफ्तार करें.
आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, जिसे मुस्लिम संगठनों ने विवादित करार दिया. इसके बाद देशभर में उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे. साथ ही कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुईं. मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया. बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज किए गए थे. इन सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है.
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Tags: New Delhi, Nupur Sharma, Petition dismissed, Prophet Muhammad, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 09, 2022, 17:50 IST