प्रेमी ने किया ब्रेकअप SC पहुंच गई गर्लफ्रेंड कोर्ट का आदेश हर लवर को पढ़ ले
प्रेमी ने किया ब्रेकअप SC पहुंच गई गर्लफ्रेंड कोर्ट का आदेश हर लवर को पढ़ ले
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की की याचिका की खारिज करते हुए कहा है कि ब्रेकअप करने पर किसी शख्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है. आखिर क्या था मामला जिसको लेकर यह लड़की कोर्ट पहुंची थी, जान लें...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि एक ऐसा रिश्ता जो शादी में नहीं बदलता, उसके टूटने पर किसी एक पक्ष की शिकायत पर क्रिमिनल एक्शन शुरू नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को राहत दी है जो अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा दायर शिकायत पर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा था.
जस्टिस बी वी नागरत्ना और एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने कहा कि एक सहमति से बने रिश्ते का बिगड़ना आपराधिक कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता है. बेंच ने कहा कि सिर्फ एक सहमति से बने रिश्ते का टूटना आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कारण नहीं बन सकता. जो रिश्ता शुरू में सहमति से बना था, उसे आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता जब वह रिश्ता शादी में नहीं बदलता.
लड़की और लड़का 2 साल से थे रिलेशनशिप पर
बेंच ने नोट किया कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों दिल्ली में रहते थे और पिछले 2 साल से रिश्ते में थे. मामला तब दर्ज किया गया जब व्यक्ति ने 2019 में कथित तौर पर शादी से इनकार कर दिया. रिश्ते के दौरान वे एक-दूसरे के घर जाया करते थे. यह सोचना असंभव है कि शिकायतकर्ता अपनी स्वेच्छा के बिना अपीलकर्ता से मिलती रहती या लंबे समय तक संबंध या शारीरिक संबंध बनाए रखती.
कोर्ट ने कहा, दोनों बालिग और पढ़े-लिखें
बेंच ने आगे कहा कि इसके अलावा, यह भी असंभव होता कि अपीलकर्ता शिकायतकर्ता का पता जान पाता, जैसा कि एफआईआर में उल्लेख किया गया है. जब तक कि यह जानकारी स्वेच्छा से शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान नहीं की गई हो. यह भी सामने आया कि एक समय पर दोनों शादी करने का इरादा रखते थे, हालांकि यह प्लान फाइनल सफल नहीं हो सका. अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता एक सहमति से बने रिश्ते में थे. बेंच ने कहा कि वे दोनों पढ़े लिखे और बालिग हैं.
Tags: Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 21, 2024, 11:46 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed