सड़क परिवहन मंत्रालय ने विदेशी मेहमानों के साथ आने वाले वाहनों के लिए लागू किए नए नियमयहां जानें
सड़क परिवहन मंत्रालय ने विदेशी मेहमानों के साथ आने वाले वाहनों के लिए लागू किए नए नियमयहां जानें
Ministry of Road Transport and Highways: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विदेशी मेहमानों के साथ आने वाले वाहनों के लिए नियम लागू कर दिए हैं. अब विदेशों से आने कुछ समय के लिए आने वाले वाहनों को मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों को मानना अनिवार्य हो गया है. नियम व्यक्तिगत वाहनों के लिए लागू होंगे. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है.
नई दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विदेशी मेहमानों के साथ आने वाले वाहनों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. अब विदेशों से कुछ समय के लिए आने वाले वाहनों को मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों को मानना अनिवार्य हो गया है. नियम व्यक्तिगत वाहनों के लिए लागू होंगे. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है. मंत्रालय ने मार्च में इससे संबंधित नोटिफिकेशन निकाला था, अब गजट जारी कर दिया है.
तमाम देशों से आने वाले राजनयिक या मेहमान अपने साथ वाहन भी लेकर आते हैं. ये वाहन कुछ समय के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं. इन व्यक्तिगत वाहनों के लिए अभी तक देश में कोई नियम नहीं था. लेकिन अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन वाहनों को कानून के तहत लाने के लिए गजट जारी किया है. इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं. वाहनों को देश में लाने के लिए नियमों का मानना आवश्यक है.
बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय का फैसला देश की सुरक्षा को लिया गया है. विदेश से आने वाले वाहनों को देश के वाहन संबंधी नियम मानने होंगे. मंत्रालय का यह फैसला बहुत अच्छा है.
नियम के अनुसार भारत में प्रवेश करते समय दूसरे देश में पंजीकृत एक गैर-परिवहन वाहन का निर्माण और रखरखाव इस तरह किया जाएगा कि वह इसे चलाने वाले व्यक्ति के प्रभावी नियंत्रण में हर समय बना रहे. आवश्यक दस्तावेज, मेजवान देश में ठहरने की अवधि के दौरान अंतर-देशीय गैर-परिवहन वाहन नियमों के तहत चलने वाले वाहन के लिए अनिवार्य होगा.
विदेशी मेहमानों के लिए नए नियम
. वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र.
. वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू हो.
. एक वैध बीमा पॉलिसी.
. एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो).
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Tags: Motor Vehicle Act, Road and Transport MinistryFIRST PUBLISHED : September 05, 2022, 12:59 IST