तेजी लाएं क्योंकिसिसोदिया के वकील से क्यों जज ने कहा और फिर बढ़ा दी
तेजी लाएं क्योंकिसिसोदिया के वकील से क्यों जज ने कहा और फिर बढ़ा दी
Manish Sisodia News: दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत बचाव पक्ष के अन्य आरोपियों के वकीलों से दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है.
नई दिल्ली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के आरोपी विजय नायर और अन्य के साथ AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि को 8 मई तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत बचाव पक्ष के अन्य आरोपियों के वकीलों से दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है.
इससे पहले 20 अप्रैल को सिसोदिया को कोर्ट से एक और झटका लगा था, जब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. सिसोदिया ने आगामी आम चुनाव में प्रचार के लिए अदालत से शराब नीति घोटाले मामले में अंतरिम जमानत मांगी थी. अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था क्योंकि सीबीआई ने तर्क दिया कि अगर जमानत दी गई तो सिसोदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था. इसके बाद में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया.
दोनों जांच एजेंसियों ने तर्क दिया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अनियमितताएं की गईं. उनके अनुसार, लाइसेंस सक्षम अधिकारियों की मंजूरी के बिना बढ़ाए गए थे जबकि लाइसेंस शुल्क या तो माफ कर दिया गया था या कम कर दिया गया था. जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को अवैध लाभ पहुंचाया और पता लगाने से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं.
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Tags: Delhi liquor scam, Manish sisodiaFIRST PUBLISHED : April 26, 2024, 15:04 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed