द‍िल्‍ली में नहीं निकल सकेंगे एक साथ 5 लोग पुल‍िस ने लागू क‍िया नया कानून

Delhi Police News: द‍िल्‍ली पुल‍िस ने राजधानी के कई इलाकों में BNSS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 163 लागू कर दी है. अगर आप बहुत सारे लोग एक साथ बाहर निकल रहे हैं, तो संभलकर...

द‍िल्‍ली में नहीं निकल सकेंगे एक साथ 5 लोग पुल‍िस ने लागू क‍िया नया कानून
राजधानी द‍िल्‍ली में अगर आप कई सारे दोस्‍तों के साथ निकल रहे हैं, तो संभलकर. द‍िल्‍ली पुल‍िस ने अगले 6 द‍िन के ल‍िए दिल्‍ली के कई इलाकों में ‘नया कानून’ लागू कर दिया है. इससे अगर 5 लोग एक साथ निकलते पाए गए, तो पुल‍िस उनके ख‍िलाफ कार्रवाई भी कर सकती है. इन जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. कोई किसी भी तरह का हथियार लेकर नहीं जा पाएगा. द‍िल्‍ली पुल‍िस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, नई दिल्ली ,सेंट्रल दिल्ली नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर BNSS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 163 लागू की गई है. पहले आप इसके धारा-144 के नाम से जानते थे, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद इसका नाम बदल गया है. इस कानून के तहत अगर पुल‍िस को लगता है क‍ि क‍िसी तरह के उपद्रव या हंगामे की आशंका है, तो वो पूरे इलाके में यह कानून लागू कर सकती है. आखिर वजह क्‍या दरअसल, द‍िल्‍ली पुल‍िस को खुफ‍िया इनपुट मिला है क‍ि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल और ईदगाह मामला मामले को लेकर कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं. इसके अलावा दो राज्‍यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसे प्रभाव‍ित करने के इरादे से भी गड़बड़ी फैलाई जा सकती है. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी क‍िए हैं. Tags: Delhi latest news, Delhi policeFIRST PUBLISHED : September 30, 2024, 18:28 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed