नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया है. जांच एजेंसी ने शीर्ष कोर्ट से कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं होगा. चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ना तो संवैधानिक और ना ही मौलिक अधिकार है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में बुधवार, 10 मई को दिल्ली के सीएम को आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल पर सुनावाई होनी है.
Tags: Arvind kejriwal, Enforcement directorate, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 9, 2024, 16:33 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed