नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में खुले डीडीए के नाले में गिरने से मां और बच्चे की मौत हो गई. दिल्ली उच्च न्यायालय में इस बाबत एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
इसी के साथ याचिकाकर्ता ने बाढ़ रोकने के उपाय करने की जल्द से जल्द जरूरत पर जोर दिया है. इस समय जिनते भी नाली निर्माण के ऑडिट चल रहे हैं, उनमें भी दखल देने की मांग की है. इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी. याचिका में कहा गया है कि दोषी ठेकेदार इस दुर्घटना में मृत तनुजा और उसके बेटे प्रियांश से जुड़ी दुखद घटना के लिए जिम्मेदार हैं.
याचिका के तहत यह भी कहा गया है कि तनुजा और प्रियांश के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने की मांग की गई हैं. इन दोनों ने खुले नालों और बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण अपनी जान गंवाई हैं जिसकी राशि इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी. PIL filed before Delhi High Court on death of mother and child in Mayur Vihar after they fell into an uncovered DDA drain; Plea seeks action against erring contractor and also prays for audit of all ongoing drain construction including flood mitigation measures. Matter to be… pic.twitter.com/S02M4jut2X
— Bar and Bench (@barandbench) August 2, 2024
बता दें दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश के कारण कहीं किसी की मौत करंट लगने से हो रही है और कहीं कोई अन्य दुर्घटना हो रही है. ऐसे में नालों और नालियों में गंदगी जमा होने से पानी का ड्रेनेज सिस्टम भी कई जगहों पर सही से काम नहीं कर रहा है. (एजेंसियों से इनपुट)
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FIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 15:31 IST