दिल्ली हाईकोर्ट ने माना- स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के नाम पर नहीं है कोई रेस्त्रां या बार
दिल्ली हाईकोर्ट ने माना- स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के नाम पर नहीं है कोई रेस्त्रां या बार
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने कहा कि जो कागजात उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं उनसे ईरानी का पक्ष मजबूत होता है.
नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से गोवा बार विवाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की एक कॉपी आज अपलोड हुई है. इसके अनुसार कोर्ट ने इस्तावेजों के आधार पर ये माना है कि केंद्रीय मंत्री ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है, न ही वे किसी रेस्त्रां या बार की मालिक हैं. कोर्ट ने ये भी माना कि उनकी बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन ही नहीं दिया है.
नोटिस में भी नाम नहीं
वहीं गोवा सरकार की ओर से दिए गए शो कॉज नोटिस में भी स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के नाम पर जारी नहीं किया गया है. कोर्ट के अनुसार पहली नजर में ये लगता है कि याचिकाकर्ता स्मृति ईरानी ने जो कागजात पेश किए हैं वो उनका पक्ष मजबूत करते हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया ट्वीट/पोस्ट को सोशल मीडिया पर रहने देते हैं तो उससे स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा.
कांग्रेस नेताओं को देना होगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेताओं को समन जारी करके 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया जाता है. गौरतलब है कि कुछ कांग्रेस नेताओं की ओर से स्मृति ईरानी और उनकी बेटी को होटल व रेस्त्रां का मालिक बताने संबंध ट्वीट व पोस्ट सोशल मीडिया पर किया गया था जो वायरल हो गया था. इस संबंध में स्मृति ईरानी ने 2 करोड़ के मानहानि के मामले संबंध याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी.
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Tags: DELHI HIGH COURT, Union Minister Smriti IraniFIRST PUBLISHED : August 01, 2022, 20:02 IST