CM के PA बिभव की जमानत याचिका खारिज HC ने क्‍यों लिया केजरीवाल का नाम

अरविंद केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्‍होंने सीएम हाउस में राज्‍यसभा सांसद स्‍वाति मालीवाल से मारपीट की थी. सिविल लाइंस थाने में सीएम के बिभव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्‍हें पुलिस ने अरेस्‍ट कर लिया था.

CM के PA बिभव की जमानत याचिका खारिज HC ने क्‍यों लिया केजरीवाल का नाम
हाइलाइट्स बिभव कुमार पर स्‍वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है. सीएम हाउस में स्‍वाति मालीवाल से यह मारपीट की गई थी. मालीवाल की शिकायत पर दिल्‍ली पुलिस ने बिभव को अरेस्‍ट किया था. नई दिल्‍ली. सीएम अरविंद केजरीवाल को भले की शुक्रवार को ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई हो लेकिन उनके पीए बिभव कुमार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने राज्‍यसभा सांसद स्‍वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. उन्‍हें अभी और वक्‍त तिहाड़ जेल में ही बिताना होगा. कोर्ट ने जमानत देते वक्‍त अप्रत्‍यक्ष रूप से दिल्‍ली के सीएम का नाम भी लिया. हाईकोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर सीएम के पीएम को जमानत मिलती है तो उनके द्वारा सबूतो के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार भले ही केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हो लेकिन उनका रसूक बड़ा है और वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है. यह भी पढ़ें:- आपने LG को क्‍यों नहीं बताया ऐसा नहीं कर सकते… सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार को जमकर झाड़, क्‍या है मामला? बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच में जमानत पर प्रचार के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे. तब सीएम हाउस में केजरीवाल से मिलने पहुंची स्‍वाति मालीवाल के साथ उनके पीएम बिभव कुमार ने मारपीट की थी. इस केस में राज्‍यसभा सांसद की शिकायत के आधार पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. बाद में बिभव को भी अरेस्‍ट कर लिया गया था. बिभव बीते एक महीने से भी अधिक वक्‍त से इस वक्‍त जेल में बंद हैं. Tags: Arvind kejriwal, Delhi Government, DELHI HIGH COURTFIRST PUBLISHED : July 12, 2024, 17:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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