CM केजरीवाल को क्या मिलेगी राहत आज CBI केस में जमानत याचिका पर सुनवाई
CM केजरीवाल को क्या मिलेगी राहत आज CBI केस में जमानत याचिका पर सुनवाई
अरविंद केजरीवाल को इसी साल मार्च में दिल्ली शराब घोटले के मामले में अरेस्ट किया गया था. सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है. वहीं, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. आज सीबीआई के केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई है.
हाइलाइट्स अरविंद केजरीवाल को ईडी से जुड़े केस में जमानत मिल गई है. अब CBI के मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल मुख्य आरोपी हैं.
नई दिल्ली. शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही राहत प्रदान कर चुका है. वहीं, अब CBI से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के केस में बुधवार सुबह साढ़े दस बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. CM केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मुहर्रम की छुट्टी के दिन न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा इस मामले की सुनवाई करेंगी.
खासबात ये है कि इस मामले ने CM केजरीवाल ने जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं की, बल्कि सीधा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिछली सुनवाई पर CBI ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन CM केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाईकोर्ट आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है, जिसके बाद कोर्ट ने CBI को जवाब दाखिल करने का नोटिस देते हुए सुनवाई बुधवार के लिए तय की थी.
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CM केजरीवाल को ED मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अंतरिम जमानत दे दी थी, अगर दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता खुल सकता है. सुप्रीम कोर्ट में CM केजरीवाल ने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देते हुए उसे अवैध बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उठाये गये क़ानूनी सवालों को देखने के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था. साथ ही उन्हें अंतरिम ज़मानत देने का आदेश दिया था.
Tags: Arvind kejriwal, DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : July 17, 2024, 24:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed